MP में जहरीली शराब बेचने वालों को होगी उम्रकैद और फांसी की सजा, शिवराज कैबिनेट का फैसला

8/3/2021 2:28:24 PM

भोपाल(प्रतुल पाराशर): मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार ने अवैध शराब की तस्करी को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। सरकार ने कैबिनेट में फैसला लिया है कि शराब की अवैध तस्करी करने वालों की अधिकतम सज़ा 10 वर्ष से बढ़ाकर आजीवन कारावास कर दी गई है। अवैध शराब की तस्करी को लेकर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि मध्यप्रदेश में अवैध शराब को लेकर बढ़ रही आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए आबकारी अधिनियम संशोधन विधेयक-2021 का कैबिनेट ने आज अनुमोदन किया है। नई नीति में हैरिटेज मदिरा की एक नई श्रेणी भी जोड़ी गई है। 


गृहमंत्री नरोत्तम ने कहा है कि ‘ऐसी शराब जिनके सेवन से जान चली जाती है उसमें दोषी साबित होने पर आजीवन कारावास और मृत्युदंड की सजा का प्रावधान किया गया है। अब तक ऐसे मामलों में 5 से 10 साल की सजा का प्रवाधान था। वहीं जुर्माने की राशि 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है’ 

सरकार ने यह फैसला राज्य में तेजी से बढ़ रहे अवैध शराब के कारोबार को लेकर अब शिवराज सरकार सख्ती से निपटने के मूड में। क्योंकि पिछले कुछ समय में गुना, मंदसौर, उज्जैन, मुरैना, इंदौर जिलों में जहरीली शराब का कारोबार धड़ल्ले से हुआ और जहां शराब पीने से कई लोगों की जान भी गई। सीएम शिवराज ने मंगलवार को कहा कि वह प्रदेश में अवैध शराब के खिलाफ कानून बनाया जाएगा और आने वाले विधानसभा के मानसून सत्र में विधेयक भी पास करने की तैयारियां शुरू हो गई है।

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