रेप का आऱोपी फलाहारी बाबा दोषी करार

9/26/2018 6:08:20 PM

अलवर: अलवर जिले के बहुचर्चित फलाहारी बाबा को यौन शोषण के मामले में अपर जिला एवं सेशन जज राजेंद्र शर्मा की अदालत ने दोषी करार दिया है। मंगलवार को अदालत में दोनों पक्षों की अंतिम बहस पूरी हो गई थी। जिसके बाद न्यायाधीश ने बुधवार का दिन फैसले के लिए तय किया था। इससे पहले 15 सितंबर को अंतिम बहस शुरू हुई थी। बहस के दौरान सरकारी वकील ने कहा था कि पीड़िता आरोपी फलाहारी बाबा को पिता के समान मानती थी। बाबा द्वारा जो कृत्य किया गया, उसके पर्याप्त सबूत औऱ गवाह मौजूद हैं।

यौन शोषण के आरोपी कौशलेंद्र प्रपन्नाचार्य उर्फ फलाहारी बाबा के बयान पिछले महीने 30 तारीख को अदालत में दर्ज किए गए थे। इस दौरान फलाहारी बाबा से कोर्ट ने 88 सवाल किए। जिसके जवाब में फलाहारी बाबा ने खुद को निर्दोष बताया।

अपर लोक अभियोजक योगेंद्र सिंह खटाना ने बताया कि बुधवार को अदालत ने अभियोजन पक्ष की तरफ से दर्ज करवाए गए 30 अभियोजन सबूतों की गवाही के आधार पर आरोपी के बयान दर्ज किए। अदालत ने 24 पेजों में तैयार किए गए 88 सवालों के जवाब फलाहारी बाबा से मांगे। जिस पर आरोपी फलाहारी बाबा ने खुद पर लगे आरोपों को झूठा बताते हुए कहा कि वह निर्दोष है, उसने कुछ नहीं किया है। पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक, पीड़िता को कानून की पढ़ाई के बाद इंटर्नशिप का मौका मिला था। वह सात अगस्त को बाबा के आश्रम चंदा देने आई थी, जहां उसके साथ काली करतूत की गई।

Vikas kumar

This news is Vikas kumar