MP: खरगोन में रामनवमी शोभायात्रा पर पथराव से स्थिति तनावपूर्ण, शहर में कर्फ्यू, परीक्षाएं स्थगित, 70 लोग राउंडअप
Monday, Apr 11, 2022-01:00 PM (IST)

खरगोन(ओम रामनेकर): मध्य प्रदेश के खरगोन में रामनवमी की शोभा यात्रा पर पथराव हो गया। इसमें भगदड़ मच गई और 10 पुलिसकर्मियों समेत 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। उपद्रवियों ने कई दुकानों व घरों में आग लगा दी। स्थिति तनावपूर्ण होने के बाद अल्पसंख्यक समुदाय बाहुल क्षेत्र में कर्फ्यू लगा दिया गया और शोभायात्रा स्थगित कर दी गई। वहीं हर जगह पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस ने अब तक 70 लोगों को राउंडअप किया है। मामले को लेकर भाजपा नेता कैलाशविजयवर्गीय ने उपद्रवियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। आज शहर में 8 वीं कक्षा और महाविद्यालय स्नातक और स्नातकोत्तर की परीक्षा होनी थी। जो स्थगित की गई है। कलेक्टर ने आदेश दिए हैं कि आगामी आदेश तक यह परीक्षाएं स्थगित रहेगी।
रविवार को रामनवमी के अवसर पर श्रीराम शोभायात्रा निकाली गई जैसे ही शोभायात्रा तालाब चौक की तरफ बढ़ी तो पथराव शुरू हो गया। उपद्रवी ताबड़तोड़ पत्थर बरसाने लगे। शहर के 6 से ज्यादा स्थानों पर जमकर पथराव हुआ। जिससे शहर में अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया।
कई इलाकों के घरों और दुकानों में आगजनी की घटनाएं सामने आई है। डरे सहमें लोगों ने खुद को घरों में बंद कर लिया और शासन प्रशासन से फोन के जरिए मदद की गुहार लगाई। मौके पर DIG तिलक सिंह, कलेक्टर अनुग्रहा पी, SP सिद्धार्थ चौधरी, ADM एसएस मुजाल्दा ने स्थिति संभाली। इस दौरान SP को संजयनगर-मोतीपुरा क्षेत्र में बाएं पैर में गोल लगी है। जिन्हें गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं जमींदार मोहल्ला के एक किशोर को भी सिर में गंभीर चोट आई है। उसे इंदौर रेफर किया। पथराव में 10 पुलिसकर्मी व 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि कुछ लोगों ने घरों में लूटपाट के मामले भी सामने आए हैं।
शहर में कर्फ्यू
घटना के बाद शहर भर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। इस दौरान जरुरी सेवाएं जिनमें चिकित्सा व खाने पीने की सेवाओं में छूट रहेगी।
स्कूलों में पेपर है तो पेरेंट्स को राजस्व या पुलिस अफसरों को सूचना देना जरूरी।
जरुरी सेवाओं को छोड़कर कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा।
5 से ज्यादा लोग इक्ट्ठा नहीं हो सकेंगे।
डीजे और लाउड स्पीकर पर प्रतिबंद, बजाने के लिए लेनी होगी अनुमति
किसी भी तरह का भड़काऊ भाषण, झंडे, बैनर, पोस्टर, फ्लेक्स , स्लोगन नहीं लगाया जा सकेगा
इलाके में धारा 144 लागू रहेगी।
शासकीय सेवा में लगे कर्मचारियों के अलावा सामान्य लोग अस्त्र-शस्त्र साथ नहीं ले सकेंगे।