योगी की राह पर शिवराज! सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों की प्रॉपर्टी बेचकर होगी भरपाई
12/23/2021 7:13:26 PM
भोपाल: उत्तरप्रदेश की योगी सरकार की तर्ज पर मध्यप्रदेश में अब साम्प्रदायिक दंगे, हड़ताल, धरना- प्रदर्शन या जुलूस के दौरान पत्थरबाजी करने वाले या सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसे लेकर शिवराज सरकार ने आज विधानसभा शीतकालीन सत्र में निजी संपत्ति नुकसान की वसूली संशोधन विधेयक 2021 सहमति से पारित कर दिया है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद इसकी अधिसूचना जारी होने के साथ ही यह कानून लागू हो जाएगा।
विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है यहां सदन की चौथे दिन की कार्यवाही के दौरान गुरुवार को सरकारी व निजी संपत्ति नुकसान की वसूली विधेयक 2021 विधानसभा में बहुमत से पारित हो गया है। इसके मुताबिक विरोध प्रदर्शन के दौरान सरकारी अथवा निजी चल-अचल संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले व्यक्ति पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और नुकसान के अनुसार इतनी ही राशि की वसूली कर मालिक को दी जाएगी। इतना ही नहीं, जरूरत पड़ने पर आरोपी की संपत्ति कुर्क भी की जा सकती है।
गृह मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि यह विधेयक उन लोगों के लिए बनाया गया है, जो दंगे के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं और पत्थर फेंकते हैं। अब ऐसे लोगों के घरों से पत्थर निकाले जाएंगे और उन्हें कानून के दायरे में लाया जाएगा।