हिजाब पर हाईकोर्ट के फैसला का विजयवर्गीय ने किया स्वागत, बोले- शिक्षा के मंदिर को मजहब का अखाड़ा नहीं बनाना चाहिए

3/15/2022 4:23:58 PM

इंदौर(गौरव कंछल): हिजाब पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले का भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के मंदिर को मजहब का अखाड़ा नहीं बनाना चाहिए, क्लास में निर्धारित यूनिफॉर्म में ही जाना चाहिए। शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब-बुर्के पर कर्नाटक उच्च न्यायालय का फैसला सबको मानना चाहिए।

 

हिजाब पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसला आने के बाद कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट के जरिए इसका स्वागत किया। उन्होंने लिखा कि शिक्षा के मंदिर को मजहब का अखाड़ा नहीं बनाना चाहिए, क्लास में निर्धारित यूनिफॉर्म में ही जाना चाहिए और शैक्षिणिक संस्थानों में हिजाब बुर्के पर कोर्ट का फैसला सबको मानना चाहिए।

बता दें कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनने के प्रतिबंध के खिलाफ मुस्लिम छात्राओं द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि छात्र स्कूली यूनिफॉर्म पहनने से इंकार नहीं कर सकते और हिजाब बैन का विरोध भी नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस ऋतु राज अवस्थी, न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित और न्यायमूर्ति जेएम काजी की तीन सदस्यीय पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि हिजाब पहनना इस्लाम धर्म का अभिन्न हिस्सा नहीं है। छात्रों को स्कूली-कॉलेज के नियमों का मानना ही होगा।

गौरतलब है कि मामले में पीठ के समक्ष 11 दिन तक सुनवाई चलने के बाद हाईकोर्ट ने 25 फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था। पीठ ने सुनवाई के पहले ही दिन एक अंतरिम आदेश पारित किया, जिसमें छात्रों को निर्धारित यूनिफॉर्म वाले कॉलेजों में कक्षाओं में भाग लेने के दौरान हिजाब या भगवा शॉल नहीं पहनने तथा किसी भी धार्मिक झंडे का उपयोग नहीं करने का निर्देश दिया गया था।

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