सिंगरौली में मवेशियों को खुले में छोड़ने वाले पशुपालकों पर होगी कार्यवाही, कलेक्टर ने जारी किए आदेश
Sunday, Sep 07, 2025-05:48 PM (IST)

सिंगरौली। (अंबुज तिवारी): मध्यप्रदेश के सिंगरौली जिले में सड़क पर घूमने वाले आवारा पशुओं और गौवंशो के कारण हो रही दुर्घटनाओं और जनहानि में कमी लाने हेतु प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं.2 सितंबर को बीएनएस 2023 की धारा 163 के तहत यह आदेश जिला दण्डाधिकारी चंद्रशेखर शुक्ला ने जारी किए हैं.
कलेक्टर ने जारी आदेश में कहा है कि सभी पशुपालक अपने मवेशियों को घर में बांधकर रखें.स्थानीय निकायों को इसके लिए मुख्य सड़क मार्गों के आसपास के गांवों में मुनादी कराने के निर्देश भी दिए गए हैं.जानबूझकर गौवंश और मवेशियों को सड़क या अन्य सार्वजनिक स्थानों पर छोड़ने वाले पशुपालक के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी.जारी आदेश में ग्राम पंचायतों व स्थानीय निकायों को वालंटियर नियुक्त करने के लिए कहा गया है.
जारी आदेश में
एमपीआरडीसी,पीडब्ल्यूडी आदि विभागो को पेट्रोलिंग करने के लिए कहा गया है.सड़कों पर मृत मिले मवेशियों की सूचना के लिए प्रशासन ने टोल फ्री नंबरों 1033,1962 पर कॉल करने की सलाह दी है.आदेश का उल्लंघन करने पर पशुपालकों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023,पशु क्रूरता अधिनियम 1960 तथा म.प्र. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी.