भोपाल लव जिहाद केस में बड़ा मोड! आरोपी फरहान खान के घर पर नहीं चलेगा बुलडोजर, साद और साहिल पर हो चुकी है कार्रवाई

Saturday, Sep 13, 2025-05:41 PM (IST)

भोपाल (इजहार खान) : मध्यप्रदेश के भोपाल में टीआईटी कॉलेज में हुए लव जिहाद मामले में एक बड़ी अपडेट सामने आई है। फिलहाल लव जिहाद के आरोपी फरहान के घर पर बुलडोजर नहीं चलेगा। कोर्ट ने स्टे का ऑर्डर दिया है, जिसके बाद फिलहाल मुख्य आरोपी फरहान खान के घर को नहीं तोड़ा जा रहा। वहीं उसके साथी साद और साहिल के घरों पर आज सुबह ही बुलडोजर कार्रवाई की गई है।

बता दें कि तृतीय व्यवहार न्यायाधीश भोपाल ने एक अहम मामले में अर्जुन नगर स्थित भू-खंड़ क्रमांक 166 पर बने तीन मंजिला मकान को तोड़े जाने की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। अदालत ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि आगामी आदेश तक उक्त भवन पर यथास्थिति बनाए रखी जाए।

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वादी पक्ष की ओर से अधिवक्ता आकांक्षा सिंह और उनके सीनियर अधिवक्ता दीपक सिंह गंगवार ने दलील दी कि मकान 1984 में शासन से मिले शासकीय पट्टे पर निर्मित है और नगर निगम द्वारा मकान को अतिक्रमण बताकर तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। वादी ने कहा कि मकान को चिन्हित कर गली में बैरिकेट्स लगाए जा चुके हैं, जिससे किसी भी समय कार्रवाई की आशंका है।

अदालत ने वादी की दलीलों और प्रस्तुत फोटोग्राफ को देखते हुए माना कि मामला त्वरित प्रकृति का है और इसमें विलंब से न्याय का उद्देश्य निष्फल हो सकता है। अदालत ने प्रतिवादी प्रशासन को निर्देशित किया है कि फिलहाल भवन को तोड़े जाने की कोई कार्रवाई न की जाए। अब यह मामला आदेश 39 नियम 1 व 2 सीपीसी के तहत एकपक्षीय तर्क हेतु 29 सितम्बर 2025 को पेश होगा।

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बुलडोजर कार्रवाई का नोटिस हो चुका है जारी

प्रशासन ने केस के मुख्य आरोपी फरहान खान, साद और साहिल तीनों के घरों को अवैध अतिक्रमण मानते हुए बुलडोजर चलाने का फैसला किया था। ये मकान रायसेन रोड के अर्जुन नगर में स्थित है और शासकीय जमीन पर बने होने का दावा किया गया है। प्रशासन ने तीनों आरोपियों को उनके मकानों से अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस जारी किया था। इस नोटिस में 4 सितंबर तक का समय दिया गया था और अतिक्रमण न हटाने की स्थित में तहसीलदार ने 13 सितंबर को बुलडोजर कार्रवाई का अंतिम नोटिस भेजा था। शनिवार को साद और साहिल के घरों पर बुलडोजर कार्रवाई हुई है।

ये है पूरा मामला

भोपाल के टीआईटी कॉलेज की एक छात्रा ने फरहान खान, साद और साहिल के खिलाफ दुष्कर्म और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया था। छात्रा ने बताया कि फरहान ने पहले हिंदू नाम से उसके साथ मित्रता बढ़ाई और फिर उसका यौन शोषण किया। उसने आपत्तिजनक वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया और अन्य लड़कियों को भी निशाना बनाने की कोशिश की। इस मामले में भोपाल पुलिस ने बागसेवनिया, अशोका गार्डन और जहांगीराबाद थानों में कई मामले दर्ज किए हैं। पुलिस ने फरहान और साहिल के खिलाफ 250 पन्नों का चालान पेश किया था। मामले की सुनवाई जिला कोर्ट में चल रही थी। इसी मामले में कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाई है।


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meena

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