New Rules 1 January 2026: 31 दिसंबर से पहले निपटा लें ये 4 जरूरी काम, वरना होगा भारी नुकसान
Saturday, Dec 27, 2025-07:14 PM (IST)
भोपाल। नया साल 2026 शुरू होने में अब कुछ ही दिन बाकी हैं। लेकिन उससे पहले 31 दिसंबर 2025 कई अहम कामों की आखिरी डेडलाइन है। अगर इन कामों में देरी हुई, तो जेब पर सीधा असर पड़ सकता है—कहीं ज्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे तो कहीं जरूरी सुविधाएं ही बंद हो सकती हैं। कार खरीदने से लेकर निवेश और टैक्स से जुड़े ये 4 जरूरी काम समय रहते निपटा लेना बेहद जरूरी है।
1. कार खरीदने का आखिरी सस्ता मौका
अगर आप नई कार लेने की सोच रहे हैं, तो 31 दिसंबर से पहले बुकिंग करना फायदेमंद रहेगा। कई ऑटो कंपनियों ने 1 जनवरी 2026 से कारों की कीमतें बढ़ाने का ऐलान किया है।
JSW MG Motor: ICE और EV दोनों पर 2% तक बढ़ोतरी
Mercedes-Benz, BMW: 2–3% तक हाइक
Honda, Renault, Nissan: कीमतें बढ़ाने की तैयारी
Tata Motors, Mahindra: जल्द ऐलान संभव
इनपुट कॉस्ट, रुपये की कमजोरी और लॉजिस्टिक्स खर्च बढ़ने की वजह से दाम बढ़ रहे हैं।
31 दिसंबर तक बुकिंग करने पर पुरानी कीमतों का फायदा मिलेगा।
2. छोटी बचत योजनाओं में निवेश
RBI ने 5 दिसंबर 2025 को रेपो रेट 0.25% घटाकर 5.25% कर दिया है।
इसका असर आने वाली तिमाही में PPF, NSC, Sukanya Samriddhi, SCSS जैसी स्कीम्स की ब्याज दरों पर पड़ सकता है।
सरकार हर तिमाही ब्याज दरों की समीक्षा करती है और
जनवरी–मार्च 2026 के लिए दरें घटने की आशंका है।
अगर आप निवेश की योजना बना रहे हैं, तो 31 दिसंबर तक निवेश कर मौजूदा ऊंची ब्याज दरें लॉक कर लें।
3. PAN को Aadhaar से लिंक करें
कुछ लोगों के लिए 31 दिसंबर 2025 PAN–Aadhaar लिंकिंग की आखिरी तारीख है, खासकर जिनका PAN Aadhaar Enrolment ID से बना है।
अगर लिंक नहीं किया तो:
1 जनवरी 2026 से PAN हो जाएगा इनऑपरेटिव
ITR फाइल नहीं कर पाएंगे
रिफंड अटक जाएगा
बैंक और म्यूचुअल फंड ट्रांजेक्शन रुक सकते हैं
ज्यादा TDS कटेगा
ऑनलाइन इनकम टैक्स पोर्टल या SMS से लिंक करें
देरी पर ₹1000 तक जुर्माना भी लग सकता है
4. बिलेटेड ITR जरूर फाइल करें
वित्त वर्ष 2024–25 (AY 2025–26) के लिए बिलेटेड ITR फाइल करने की आखिरी तारीख: 31 दिसंबर 2025
अगर नहीं भरी तो:
रिफंड हमेशा के लिए अटक सकता है
इनकम टैक्स नोटिस और जुर्माना लग सकता है
31 दिसंबर के बाद केवल ITR-U का विकल्प बचेगा, लेकिन इसमें 25% से 70% तक अतिरिक्त टैक्स और पेनल्टी देनी पड़ेगी।
निष्कर्ष
नया साल खुशियों के साथ शुरू करना है तो 31 दिसंबर 2025 से पहले ये 4 काम जरूर निपटा लें। थोड़ी सी लापरवाही भारी नुकसान में बदल सकती है।

