पूर्व बीजेपी पार्षद निकला गांजा तस्कर! छत्तीसगढ़ में साथियों समेत गिरफ्तार
Friday, Aug 29, 2025-07:29 PM (IST)

छतरपुर (राजेश चौरसिया) : छतरपुर के गांजा तस्कर छत्तीसगढ़ पुलिस के हत्थे चढ़ गए, जो मध्यप्रदेश के विभिन्न थानों से गुजरकर छत्तीसगढ़ पहुंचे थे। जहां छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले की कोमाखान थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान उन्हें पकड़ लिया। यह गांजा तस्कर छतरपुर जिले के नौगांव के रहने वाले और इनमें से एक पूर्व BJP पार्षद है।
पुलिस के अनुसार, मुखबिर की सूचना पर टेमरी नाका पर पुलिस ने वाहन क्रमांक MP 16 ZA 5735 से 30 किलो गांजा जप्त किया है। जिसकी क़ीमत 4.50 लाख रूपये बताई गई है। पुलिस ने छतरपुर जिले के निवासी अभिषेक राय उम्र 40, पीयूष कुमार उर्फ़ आशु उम्र 41 वर्ष सहित झांसी उत्तरप्रदेश निवासी कल्लू उर्फ़ कुलदीप यादव उम्र 38 साल को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गांजे के साथ 4 मोबाइल और नगदी भी बरामद की है। जहां यह तस्कर गांजा लेकर उड़ीसा जा रहे थे।
कैसे हुआ खुलासा
कोमाखान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि गांजे की बड़ी खेप कार में छिपाकर महासमुंद जिले से गुजरने वाली है। इस सूचना पर थाना प्रभारी ने टीम गठित की और टेमरी नाका के पास बैरिकेड लगाकर वाहनों की चेकिंग शुरू की। इस दौरान एक डिजायर कार (क्रमांक एमपी 16 JZ 5735) को रोककर तलाशी ली गई। कार की डिक्की से दो बोरी बरामद हुई, जिनमें कुल 30 किलो गांजा मिला।
गिरफ्तार आरोपी
गाड़ी में सवार तीनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों की पहचान इस प्रकार हुई- कल्लू उर्फ कुलदीप यादव (38 वर्ष), निवासी झांसी (उत्तर प्रदेश), अभिषेक राय (40 वर्ष), निवासी छतरपुर (मध्यप्रदेश), पीयूष कुमार (41 वर्ष), निवासी छतरपुर (मध्यप्रदेश), पुलिस ने गांजे के साथ कार, चार मोबाइल फोन और 5 हजार रुपए नकद भी जब्त किए।
पूछताछ में बड़ा खुलासा
पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने कबूल किया कि उन्होंने यह गांजा ओडिशा के बालीगुड़ा क्षेत्र से राधे नाम के व्यक्ति से खरीदा था। इसके लिए उन्होंने एक लाख रुपए नकद भुगतान किया था। योजना यह थी कि गांजे को छतरपुर ले जाकर छोटे-छोटे पैकेट बनाकर अपने मोहल्ले और आसपास के क्षेत्रों में बेचा जाए। पुलिस के अनुसार, आरोपी लंबे समय से इस काम में सक्रिय थे और छोटे स्तर पर गांजे की सप्लाई नेटवर्क चला रहे थे।
जब्त सामान
डिजायर कार (क्रमांक एमपी 16 JZ 5735) कुल 30 किलो गांजा, चार मोबाइल फोन, 5,000 रुपए नकद, कार के कागजात, इंश्योरेंस व पैन कार्ड हैं।
कानूनी कार्रवाई
तीनों आरोपियों के खिलाफ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) एक्ट की धारा 20(बी) के तहत अपराध दर्ज किया गया है। पुलिस ने सभी आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि गांजा तस्करी की इस चैन को तोड़ने के लिए आगे की जांच जारी है। ओडिशा से मध्यप्रदेश तक फैले इस नेटवर्क में और कौन लोग शामिल हैं, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है।