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MP में वन विभाग ने की बड़ी कार्रवाई! प्रभारी रेंजर को तत्काल किया निलंबित, गंभीर आरोपों में फंसे; आदेश जारी

Tuesday, Jun 30, 2026-10:39 AM (IST)

भोपाल (इजहार खान): भोपाल सॉ मिल्स एंड टिम्बर मर्चेंट्स एसोसिएशन की शिकायत के बाद वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फ्लाइंग स्क्वॉड प्रभारी एवं कार्यवाहक वनक्षेत्रपाल राजकरण चतुर्वेदी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इस संबंध में वन संरक्षक, भोपाल वृत्त भोपाल क्षितिज कुमार द्वारा 29 जून 2026 को आदेश जारी किया गया।

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जारी आदेश के अनुसार, एसोसिएशन द्वारा 29 जून को प्रस्तुत शिकायत और उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों के आधार पर प्रथम दृष्टया कदाचरण का दोषी पाए जाने पर राजकरण चतुर्वेदी के विरुद्ध यह कार्रवाई की गई है। उन्हें मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 9(1) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। गोविंदपुरा और निशातपुरा क्षेत्र के आरा मशीन संचालकों एवं लकड़ी व्यापारियों ने फ्लाइंग स्क्वॉड प्रभारी पर वैध दस्तावेज और ट्रांजिट परमिट होने के बावजूद अनावश्यक दबाव बनाने, प्रताड़ित करने और कथित अवैध वसूली के प्रयास के आरोप लगाए थे।

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व्यापारियों ने अपनी शिकायत के समर्थन में विभिन्न साक्ष्य भी सीसीएफ के समक्ष प्रस्तुत किए थे। निलंबन आदेश के मुताबिक, निलंबन अवधि के दौरान राजकरण चतुर्वेदी को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी। साथ ही उनका मुख्यालय वनमंडल कार्यालय, उत्पादन रायसेन निर्धारित किया गया है।

व्यापारियों ने इस कार्रवाई का स्वागत करते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग की है। उनका कहना है कि वैध रूप से कारोबार करने वाले व्यापारियों को किसी भी प्रकार की अनावश्यक प्रताड़ना का सामना नहीं करना पड़ना चाहिए।

 


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Content Editor

Vandana Khosla

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