प्रमोशन में आरक्षण : MP के अधिकारियों-कर्मचारियों को फिलहाल राहत नहीं

9/27/2018 1:35:27 PM

भोपाल: 26 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने एससी-एसटी वर्ग को प्रमोशन में आरक्षण में एम नागराज के मामले को बरकरार रखा है, लेकिन इसका लाभ प्रदेश के अधिकारियों व कर्मचारियों को तत्काल नहीं मिलेगा। दरअसल, जबलपुर हाईकोर्ट ने प्रमोशन में आरक्षण के नियम 2002 को रद्द कर दिया था, इसके खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की थी। यह मामला अभी विचाराधीन है। हाईकोर्ट ने राज्य को वर्तमान स्थिती बरकरार रखने के निर्देश दिए हैं। वहीं इस फैसले को हटाने के लिए भी अपील दायर की जा चुकी है, परंतु जब तक इस पर अंतिम फैसला नहीं आ जाता है, तब तक नए नियम लागू नहीं किये जा सकते हैं। वहीं सरकार चुपचाप ही नए नियमों की तैयारी करके बैठी है, पर इससे भी अजा-अजजा के अधिकारी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हैं।

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जबलपुर हाईकोर्ट ने 30 अप्रैल 2016 को आरक्षितों को प्रमोशन में आरक्षण के नियम को खारिज कर दिया था। लेकिन एससी एसटी वर्ग के कर्मचारियों के भारी विरोध को देखते हुए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इस आदेश को चुनौती देते हुए विशेष अनुमति याचिका दायर की थी, जो अभी भी लंबित है।

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अदालत ने सरकार को यथास्थिति को बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। इसकी वजह से सरकार किसी भी अधिकारी-कर्मचारियों को पदावनत नहीं कर रही है। वहीं सरकार ने कर्मचारियों के बढ़ते विरोध के चलते यथास्थिति के आदेश को हटाने के लिये आवेदन दिया है, जिस पर अभी तक कोई फैसला नहीं आया है। जब तक अदालत कोई नियम नहीं लागू कर देती, तब तक राज्य सरकार कोई भी नया नियम लागू नहीं कर सकती है।


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Vikas kumar

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