सिंगरौली में बड़ा एक्शन: रजिस्ट्री लेखक का लाइसेंस रद्द, देवसर के आवेदक से 1.40 लाख की ठगी
Sunday, Mar 15, 2026-11:50 AM (IST)
सिंगरौली (अंबुज तिवारी): मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में एक रजिस्ट्री लेखक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है. रजिस्ट्री लेखक अब सेवा प्रदाता के रूप में स्टांप रजिस्ट्री लिखने का कार्य नहीं कर पाएगा.देवसर निवासी मिश्रीलाल गुप्ता ने रजिस्ट्री लेखक द्वारा तय राशि से कई गुना अधिक राशि ऐंठने की शिकायत 4 माह पहले कलेक्टर एसपी सहित पंजीयन कार्यालय में की थी.
देवसर निवासी पीड़ित मिश्रीलाल गुप्ता के मुताबिक बीते 29 सितंबर को उन्होंने देवसर में रजिस्ट्री लेखक आलोक द्विवेदी से रजिस्ट्री लेखन का कार्य कराया था.सभी आवश्यक शुल्क और रजिस्ट्री लेखन की फीस मिलाकर पीड़ित से कुल 1 लाख 51 हजार 900 रुपए ले लिए गए.पीड़ित ने बताया कि रजिस्ट्री लेखक ने उनसे 23 व 24 सितंबर को 1 लाख 16 हजार 900 रुपए डिजिटल माध्यम से व 35 हजार नगद ले लिए.पीड़ित ने रजिस्ट्री में अंकित मूल्य 1120 रुपए देखा तो इसकी पड़ताल की तब पता चला कि रजिस्ट्री लेखक ने उससे 1 लाख 40 हजार रुपए अधिक लिए है.पीड़ित ने बताया कि इतने रुपए ऐंठने के बाद भी रजिस्ट्री लेखक लगातार 15 हजार रुपयों की मांग कर रहा था.
पीड़ित की शिकायत मिलने के बाद कलेक्टर ने जांच के सख्त निर्देश दिए थे.लगभग 4 माह की जांच के बाद रजिस्ट्री लेखक पर कार्यवाही करते हुए उसका लाइसेंस स्थाई रूप से रद्द कर दिया गया.जिला पंजीयक अभिषेक सिंह बघेल ने बताया कि 2 दिन पहले यह कार्यवाही की गई है.
जिले में रजिस्ट्री लेखक का कार्य करने वाले कुछ रजिस्ट्री लेखक आवेदकों के पास जानकारी न होने का नाजायज फायदा उठाकर ठग लेते हैं.इस कार्यवाही के साथ ही लोगों से अपील की गई है कि इस प्रकार की आशंका होने पर तत्काल संबंधित विभाग को सूचना दें.

