कोर्ट ने 19 साल की पत्नी को प्रेमी संग रहने की इजाजत दी,पत्नी बोली थी-21 साल बड़े पति के साथ सुखमय नहीं चल रहा वैवाहिक जीवन
Sunday, Apr 05, 2026-05:54 PM (IST)
(ग्वालियर): मध्य प्रदेश में 19 साल की एक विवाहिता को अपने प्रेमी के साथ रहने की अनुमति मिल गई है। विवाहिता अपने पति से 21 साल छोटी है और वो उसके साथ नहीं रहना चाहती थी। विवाहिता ने कोर्ट में तर्क देते हुए कहा कि उसका पति उससे 21 साल बड़ा है और उसका वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं चल रहा है , इसलिए वो अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती है। कोर्ट ने उसको प्रेमी के साथ रहने की इजाजत दे दी है। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने बड़ा और अहम फैसला दिया है।
बंदी प्रत्यक्षीकरण के मामले में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच का आदेश
दरसल मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने बंदी प्रत्यक्षीकरण के मामले में सुनवाई करते हुए 19 साल की विवाहिता को उसके प्रेमी के साथ रहने की अनुमति दे दी। कोर्ट में पत्नी ने कहा कि उसके पति के साथ उसका जीवन सुखी तरीके से नहीं गुजर रहा है और वो अपने प्रेमी के साथ ही रहकर अपनी जिंदगी बिताना चाहती है। कोर्ट ने पत्नी की बात मानते हुए उसे पति के साथ रहने की इजाजत दे दी। गौर करने वाली बात है कि शादी के एक साल के भीतर ही पत्नी पति को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ रहने लगी थी।
पति ने दायर की थी याचिका
दरअसल इस केस में पति ने याचिका दायर की थी। कहा था कि उसकी पत्नी को उसके प्रेमी ने अपने साथ अवैध रूप से रखा हुआ है। जिसके चलते पुलिस ने पत्नी को वन स्टॉप सेंटर में रखा था। इसी बीच कोर्ट में पेशी के दौरान पत्नी ने कहा कि वो बालिग है और किसी के बंधन में नहीं है। वो प्रेमी से साथ ही जिंदगी बिताना चाहती है। इन सारे तथ्यों और बयानों पर कोर्ट ने पत्नी को उसके प्रेमी के साथ ही रहने की इजाजत दे दी। लिहाजा ये फैसला भी अलग माना जा रहा है।

