कोरोना काल में MP सरकार की बड़ी राहत, पानी, प्रॉपर्टी टैक्स में की भारी कटौती
6/8/2021 9:32:25 PM
भोपाल(इजहार हसन खान): मध्यप्रदेश सरकार ने कोरोना काल के मद्देनजर प्रॉपर्टी टैक्स, पानी के बिल और नगरीय निकायों की प्रॉपर्टी के किराए में बड़ी राहत दी है। नगरीय विकास और आवास विभाग ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं।
- मध्य प्रदेश में प्रॉपर्टी टैक्स में 50, 000 रुपये तक की बकायेदारी के मामलों से सरचार्ज पूरी तरह ख़त्म किया गया है।
- एक लाख रुपये तक के बकाया पर अब केवल आधा (50 प्रतिशत) सरचार्ज ही लिया जाएगा। यदि बकाया की रकम एक लाख से अधिक है तो उस पर 25 फीसदी सरचार्ज माफ़ रहेगा।
- नगरीय निकायों की किराए पर दी गई प्रॉपर्टी पर 20,000 रुपये तक का किराया पूरी तरह माफ़ कर दिया गया है। साथ ही 20,000 से 50,000 तक के बकाया पर भी 50 फीसदी छूट दी गई है। 50,000 से ज्यादा के बकाया किराये पर 25 प्रतिशत छूट रहेगी।
- पानी का 10 हजार रुपये तक के बकाया बिल का सरचार्ज पूरी तरह माफ़ हुआ।
- दस हजार से 50, 000 तक के बकाये पर सरचार्ज में 75 फीसदी छूट दी जाएगी।
- इससे अधिक के बकाये पर सरचार्ज को आधा कर दिया गया है।
- ये सभी छूट केवल उन मामलों में मिलेगी, जिनमें बकाया बिल का पेमेंट 31 अगस्त, 2021 तक कर दिया जाएगा।