जबलपुर हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला! रेप व दोहरे हत्याकांड में मृत्युदंड की सजा प्राप्त शख्स किया बरी, पुलिस को कड़ी फटकार!
Saturday, Sep 13, 2025-04:36 PM (IST)

(MP DESK): मध्य प्रदेश में जबलपुर हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है जिसकी हर ओर चर्चा हो रही है। दरअसल जबलपुर हाईकोर्ट ने एक केस में फांसी की सजा को निरस्त कर दिया है। बालाघाट जिला का ये मामला 2 साल पुराना है जो दोहरे हत्याकांड और रेप से जुड़ा है। दोहरे हत्याकांड और दुष्कर्म के आरोप में मृत्युदंड की सजा प्राप्त गिरधानी सोनवाने को जबलपुर हाईकोर्ट ने बरी कर दिया।
जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस अवनींद्र कुमार सिंह की खंडपीठ ने कहा कि एक बेगुनाह को अधिक समय तक जेल में रखना न्याय के मूल सिद्धातों के विपरीत है। कोर्ट ने अपीलकर्ता को अनुचित तरीके से 3 साल 6 माह जेल में रखने के एवज में एक लाख रुपया जुर्माने के भी निर्देश दिए। बालाघाट की जिला अदालत ने मामले में गिरधानी को मृत्युदंड की सजा सुनाई थी।
हाइकोर्ट ने पुलिस जांच में पाई कमियां
वहीं हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान पाया कि पुलिस जांच में बहुत गंभीर कमियां थीं, गवाहों के बयानों में विसंगतियां थीं और यही नहीं दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त सबूत भी नहीं थे।इस पर हाईकोर्ट ने कड़ी आपत्ति जताई और बालाघाट पुलिस को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि बिना ठोस सबूत किसी को दोषी ठहराना न्याय प्रणाली की मूल भावना के खिलाफ है।
आपको बता दें कि ये मामला अप्रैल 2022 का था। बालाघाट के चिटका देवरी गांव के नहर में 3 और 5 साल की दो बहनों के शव मिले थे। रेप के बाद उनकी हत्या की गई थी। बालाघाट विशेष अदालत ने गवाहों के बयानों और पुलिस जांच रिपोर्ट के आधार पर सोनवाने को फांसी की सजा सुनाई थी। लेकिन अब जबलपुर हाईकोर्ट ने पुलिस की जांच में कमियां पाते हुए गिरधानी सोनवाने को बरी कर दिया है।