खाद मांगने वाले किसानों पर लाठीचार्ज, मानवाधिकार आयोग ने केंद्र और राज्य सरकारों को भेजा नोटिस
Saturday, Sep 13, 2025-05:32 PM (IST)

भोपाल: मध्य प्रदेश में खाद की भारी किल्लत और इसके चलते लाइन में लगे किसानों पर पुलिस द्वारा बल प्रयोग और लाठीचार्ज की घटनाओं को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने गंभीर संज्ञान लिया है। आयोग ने मध्य प्रदेश सहित सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों को नोटिस जारी किया है और दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट तलब की है।
NHRC ने मुख्य सचिवों और डीजीपी से अनुरोध किया है कि वे किसानों को यूरिया और डीएपी जैसे आवश्यक खाद समय पर उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएं। इसके साथ ही केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय से भी खाद आपूर्ति पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है।
मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई
आयोग ने यह मामला मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12 के तहत संज्ञान में लिया है। आयोग की सदस्य प्रियंक कानूनगो की अध्यक्षता वाली पीठ ने आरोपों की जांच कर जानकारी तलब की है। अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत आयोग को सिविल न्यायालय के समान अधिकार प्राप्त हैं, जिससे वह जांच कर कार्रवाई की अनुशंसा कर सकता है।
किसानों की हताशा और संकट पर ध्यान
शिकायत में कहा गया है कि देशभर में खाद की कमी के कारण खरीफ मौसम की फसलें प्रभावित हो रही हैं। समय पर खाद न मिलने से किसान निराश और परेशान हैं। सीमित संसाधनों से जूझ रहे गरीब किसानों को अपनी फसल बचाने के लिए आवश्यक खाद नहीं मिल रही है। शिकायतकर्ता ने आयोग से हस्तक्षेप की मांग की और खाद वितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के साथ कमी की वजह की जांच कराने का अनुरोध किया। इसके साथ ही कई वीडियो लिंक भी उपलब्ध कराए गए हैं, जिनमें दिखाया गया है कि पुलिस ने खाद लेने के लिए लाइन में लगे किसानों पर लाठीचार्ज किया।