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मालेगांव बम विस्फोट मामला, NIA ने की प्रज्ञा को फांसी देने की मांग, 8 मई को आएगा फैसला

Thursday, Apr 24, 2025-04:39 PM (IST)

भोपाल। मालेगांव बम धमाके के आरोपों से घिरीं पूर्व भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर सहित सात आरोपियों को NIA ने मौत की सजा देने की मांग कोर्ट से की है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने 2008 के मालेगांव बम विस्फोट मामले में मुंबई के स्पेशल कोर्ट से सभी सात आरोपियों पर गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम की धारा 16 के तहत मौत की सजा देने का अनुरोध किया है। आपको बता दें कि पूर्व सांसद प्रज्ञा ठाकुर पर हिंदुत्व विचारधारा से जुड़ी एक व्यापक साजिश के तहत विस्फोट की साजिश रचने और उसे अंजाम देने का आरोप है। 

NIA ने शनिवार को अपनी आखिरी दलील अदालत में पेश की, इस मामले में जज ए.के लाहोटी 8 मई को अपना फैसला सुनाएंगे। इस केस में प्रसाद पुरोहित, रमेश उपाध्याय, स्वामी दयानंद पांडे, अजय अहिरवार, समीर कुलकर्णी, साध्वी प्रज्ञा और सुधाकर चतुर्वेदी पर आरोप है कि इन्होंने एक बड़ी साजिश के तहत धमाके की योजना बनाई और उसे अंजाम दिया। 

जमीयत उलेमा महाराष्ट्र के लीगल सेल के वकील शाहिद नदीम ने बताया है कि एजेंसी ने UAPA कानून की धारा 16 का हवाला दिया है। इसके अनुसार, अगर किसी आतंकी हमले में किसी की मौत होती है, तो दोषियों को फांसी भी दी जा सकती है. जमीयत के वकील शरीफ शेख ने भी साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ सबूतों की गंभीरता पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि साध्वी प्रज्ञा ने साजिश की मीटिंग में हिस्सा लिया था और उनकी मोटरसाइकिल एलएमएल फ्रीडम का बम धमाके में उपयोग हुआ था।


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Content Editor

Himansh sharma

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