अपनी मर्जी से शादीशुदा पुरुष के साथ रह सकती है बालिग महिला-MP हाईकोर्ट, कोई कानून उसे नहीं रोक सकता!

Wednesday, Aug 27, 2025-04:26 PM (IST)

भोपाल (मध्य प्रदेश डेस्क): मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के एक फैसले के देश भर में चर्चा हो रही है । MP High Court के इस फैसले को लेकर कई तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। दरअसल MP हाईकोर्ट ने एक फैसले के तहत कहा है कि एक बालिग महिला अपनी मर्जी से एक शादीशुदा पुरुष के साथ रह सकती है। कोर्ट के मुताबिक ऐसा कोई कानून नहीं है जो किसी महिला को पहले से शादीशुदा पुरुष के साथ रहने से रोकता हो। कोर्ट ने यह टिप्पणी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका की सुनवाई के दौरान की है।

पहली पत्नी ही करा सकती है द्विविवाह का मामला दर्ज

इसके साथ ही अदालत ने एक और अहम बात भी कही है । कोर्ट ने कहा कि अगर कोई महिला पहले से शादीशुदा पुरुष से विवाह करती है तो केवल पहली पत्नी ही द्विविवाह का मामला दर्ज करा सकती है। हाईकोर्ट ने साफ किया है कि वो नैतिकता के मुद्दों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। 

महिला अपने माता-पिता छोड़ एक शादीशुदा पुरुष के साथ चली गई थी

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अदालत ने ये फैसला उस वक्त दिया है जब वो 18 साल से ज्यादा उम्र की एक महिला की हिरासत के लिए दायर ‘बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई कर रही थी।  आरोप था कि महिला एक शादीशुदा पुरुष के साथ चली गई थी।  जबकि उसे अपने माता-पिता के साथ रहना चाहिए था। राज्य की ओर से पेश वकील ने कहा कि जिस शख्स के साथ महिला रहना चाहती है, उसने अपनी पहली पत्नी को छोड़ दिया है और वह उससे तलाक लेना चाहता है।

जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस प्रदीप मित्तल की खंडपीठ ने कहा कि महिला बालिग है और उसे अपनी मर्जी के मुताबिक उस पुरुष के साथ संबंध में रहना है या नहीं, यह फैसला लेने का उसे अधिकार है कोर्ट ने कहा कि अगर महिला, पुरुष से शादी कर लेती है, तो शख्स की केवल पहली पत्नी ही उसके खिलाफ दूसरी शादी का मामला दर्ज करा सकती है। कोर्ट ने कहा कि महिला ने अपने माता-पिता के साथ रहने से इनकार कर दिया है। इसलिए पुलिस से आग्रह है कि वह महिला से  यह वचन लेने के बाद रिहा कर दे कि वह अपनी पसंद के पुरुष के साथ रहने जा रही है। साथ ही जिस शख्स के साथ वह रह रही है, उससे भी यह पक्का करवा ले कि उसने महिला का साथ स्वीकार कर लिया है.


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Desh sharma

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