MP में मोहन सरकार का एक और बड़ा फैसला! इन महिलाओं को मिलेगी दोगुनी सैलरी
Tuesday, Nov 18, 2025-12:50 PM (IST)
भोपाल : मध्य प्रदेश में कामकाजी महिलाओं को एक बड़ी सौगात दी है। मोहन सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए मॉल, बाजारों और कारखानों में महिलाओं को रात की शिफ्ट में काम करने की अनुमति दे दी है। लेकिन यह आज़ादी बिना सुरक्षा के नहीं है। इसके लिए महिलाओं की लिखित सहमति और नियोक्ता द्वारा कई सुरक्षा नियमों का पालन अनिवार्य होगा।
अब महिलाएं रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक, और कारखानों में रात 8 से सुबह 6 बजे तक काम कर सकेंगी। सबसे खास बात जहां महिलाएं रात में काम करेंगी, वहां कम से कम 10 या उससे अधिक महिला कर्मचारी होना जरूरी है। सुरक्षा के लिए एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर महिला सुरक्षा गार्ड अनिवार्य होंगे।
कारखानों में भी खास ध्यान रखा गया है। वहां एक-तिहाई महिला कर्मचारी सुपरवाइजर या फोरमैन की भूमिका में होंगी, ताकि हर स्तर पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व और सुरक्षा दोनों सुनिश्चित हो सके। यह बदलाव न सिर्फ रोजगार के नए अवसर खोलेगा, बल्कि महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा।
ओवरटाइम पर मिलेगी दोगुनी सैलरी
ओवरटाइम पर भी राहत दी गई है—अगर महिला कर्मचारी अतिरिक्त समय काम करती हैं तो उन्हें दोगुना वेतन मिलेगा। यह सब संभव हुआ है मध्यप्रदेश कारखाना संशोधन अधिनियम 2025 के लागू होने से, जिसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही 14 नवंबर से प्रभावी कर दिया गया।
सुरक्षा और सुविधा के लिए प्रदेश सरकार ने सख्त नियम भी लागू किए हैं—
- साफ-सुथरे टॉयलेट, पानी, भोजन और रेस्ट रूम की व्यवस्था।
- यौन उत्पीड़न निरोधक अधिनियम का पालन।
- सुरक्षित ट्रांसपोर्ट की अनिवार्यता।
- और किसी भी हालत में मेटरनिटी लीव से वंचित न करने का नियम।
अब रात की शिफ्ट सिर्फ काम का समय नहीं होगी—यह महिलाओं की नई उड़ान का प्रतीक बनेगी।

