भोपाल में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट पर रोक, पुलिस आयुक्त ने जारी किए सख्त आदेश
Wednesday, Sep 03, 2025-06:04 PM (IST)

भोपाल (इजहार खान) : राजधानी भोपाल में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट, वीडियो और कमेंट्स से बिगड़ती फिज़ा पर रोक लगाने के लिए पुलिस आयुक्त हरिनारायणाचारी मिश्र ने मंगलवार (02 सितंबर 2025) को प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत पारित किया गया है और यह आगामी दो माह तक लागू रहेगा।
आदेश में कहा गया है कि फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम समेत किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग धार्मिक, सामाजिक या जातिगत विद्वेष फैलाने के लिए नहीं किया जाएगा। ऐसे पोस्ट पर लाइक, कमेंट, शेयर या फॉरवर्ड करना भी प्रतिबंधित रहेगा। पुलिस आयुक्त ने स्पष्ट किया कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा इस आदेश का उल्लंघन किया गया तो उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 समेत अन्य प्रासंगिक धाराओं में कार्रवाई की जाएगी।
ग्रुप एडमिन होंगे जिम्मेदार
आदेश के मुताबिक, सोशल मीडिया ग्रुप एडमिन की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि वे अपने ग्रुप में आपत्तिजनक, भड़काऊ या हिंसा उकसाने वाले संदेशों को रोकें। यदि ग्रुप में ऐसा कोई कंटेंट प्रसारित होता है तो ग्रुप एडमिन भी जिम्मेदार ठहराए जाएंगे।
साइबर कैफे पर भी निगरानी
पुलिस आयुक्त ने साइबर कैफे संचालकों के लिए भी कड़े निर्देश जारी किए हैं। अब कोई भी कैफे बिना पहचान पत्र देखे ग्राहकों को सेवाएं नहीं देगा। प्रत्येक आगंतुक का नाम, पता, मोबाइल नंबर और पहचान पत्र का विवरण रजिस्टर में दर्ज करना अनिवार्य होगा। साथ ही कैफे में वेब कैमरा लगाना और हर आगंतुक की फोटो सुरक्षित रखना आवश्यक होगा।
क्यों जारी हुआ आदेश?
पुलिस आयुक्त ने आदेश में कहा है कि सोशल मीडिया पर कई बार असामाजिक तत्व आपत्तिजनक पोस्ट और विरूपित चित्र डालकर दो समुदायों के बीच वैमनस्य पैदा करने की कोशिश करते हैं। ऐसे मामलों में Comments और Cross Comments के जरिए माहौल और बिगड़ जाता है। इन परिस्थितियों को देखते हुए लोक व्यवस्था और सामुदायिक शांति बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है।