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Chhattisgarh News: 18 मई से 12 जून तक हाईकोर्ट में ग्रीष्मकालीन अवकाश, अधिसूचना जारी

Wednesday, Apr 29, 2026-02:24 PM (IST)

बिलासपुरः छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने वर्ष 2026 के ग्रीष्म अवकाश को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। जारी कार्यक्रम के अनुसार न्यायालय में 18 मई से 12 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा, जबकि 15 जून से नियमित कार्यवाही पुन: प्रारंभ होगी। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश के निर्देश पर रजिस्ट्रार (न्यायिक) सुमित कपूर द्वारा बुधवार जारी किया गया है।

अवकाश अवधि के दौरान भी आवश्यक मामलों की सुनवाई जारी रखने के लिए अवकाशकालीन न्यायाधीश की नियुक्ति की गई है। ये न्यायाधीश प्रतिदिन सुबह 10:30 बजे से न्यायिक कार्य संपादित करेंगे तथा आवश्यकता अनुसार समय बढ़ाया जा सकेगा। अधिसूचना में बताया गया है कि अवकाश के दौरान सिविल, आपराधिक और रिट से जुड़े मामलों की फाइलिंग प्रक्रिया जारी रहेगी। हालांकि, अन्य मामलों की सुनवाई के लिए संबंधित पक्ष को अर्जेंट हियरिंग हेतु पृथक आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। जमानत याचिकाओं के मामले में अलग से अर्जेंट आवेदन देने की आवश्यकता नहीं होगी और उन्हें स्वत: सूचीबद्ध किया जाएगा।

रजिस्ट्री कार्यालय इस अवधि में सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक खुला रहेगा, जबकि शनिवार, रविवार एवं शासकीय अवकाश के दिन बंद रहेगा। अवकाशकालीन न्यायाधीश द्वारा 19, 21, 26, 28 मई तथा दो, चार, नौ और 11 जून 2026 को विशेष रूप से सुनवाई की जाएगी। जो प्रकरण निर्धारित समय पर नहीं आ सकेंगे, उन्हें अगली तारीख के लिए अलग सूची में शामिल किया जाएगा।

 


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Content Editor

Vandana Khosla

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