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एक्शन मोड में कलेक्टर रुचिका चौहान, 51 कॉलोनाइजरों के खिलाफ FIR के आदेश

Thursday, Apr 02, 2026-03:43 PM (IST)

ग्वालियर (अंकुर जैन) : ग्वालियर जिले में अवैध कॉलोनियां काटने वालों पर अब प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में है। कलेक्टर रुचिका चौहान के न्यायालय द्वारा अलग-अलग प्रकरणों में सुनवाई के बाद 51 कॉलोनाइजरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं।

बताया गया है कि नगर परिषद और ग्रामीण क्षेत्रों में बिना वैध अनुमति के कॉलोनी विकसित करने वाले लोगों को पहले विधिवत सुनवाई का पूरा मौका दिया गया, लेकिन कोई भी वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। इसके बाद यह सख्त कार्रवाई की गई है।

ग्रामीण क्षेत्रों में यह कार्रवाई मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा-61 के तहत की जा रही है, जबकि नगर परिषद क्षेत्रों में मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1956 और मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 के प्रावधानों के साथ-साथ कॉलोनी विकास नियम 2021 के तहत एफआईआर के आदेश दिए गए हैं।

कार्रवाई के दायरे में मुरार, ग्वालियर सिटी, घाटीगांव, भितरवार और डबरा अनुविभाग के कई गांवों के कॉलोनाइजर शामिल हैं। संबंधित एसडीएम को निर्देश दिए गए हैं कि वे तत्काल पुलिस थानों में आपराधिक प्रकरण दर्ज कराएं। स्पष्ट है कि अवैध कॉलोनियों के खिलाफ प्रशासन अब किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगा। आने वाले दिनों में ऐसे और मामलों में सख्त कार्रवाई देखने को मिल सकती है।


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Content Writer

meena

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