निगम AHO ने स्पा संचालिका का काटा 50 हज़ार का चालान, खुद मास्क न पहनने पर हुए ट्रोल

6/12/2020 1:09:35 PM

भोपाल(इजहार हसन खान): भोपाल में मालवीय नगर में एक स्पॉ-सैलून संचालक पर बगैर अनुमति के दुकान खोलने पर 50 हजार का जुर्माना लगाया गया। जिसकी तस्वीरे सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। वायरल मैसेज में कैप्शन में लिखा है कि नगर निगम के एएचओ ने स्पा संचालिकों के बिना मास्क पहनकर व्यवसाय करने पर काटा 50 हज़ार का चालान। वायरल तस्वीरों में चालान की राशि का चेक लेते समय AHO अजय श्रवण खुद बिना मास्क के दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही अजय श्रवण सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल होने लगे।

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इस मामले को लेकर आरटीआई और सामाजिक कार्यकर्ता अजय पाटीदार ने ट्विटर के माध्यम से कलेक्टर, कमिश्नर, सीएम और पीएम से अजय श्रवण की शिकायत की है। जिसमें लिखा है कि बिना मास्क पहने AHO अजय श्रवण ने बिना मास्क, एप्रेन, ग्लब्स व्यवसाय करने पर पोलिस स्पा बार सेलून की प्रबन्धक करिश्मा कम्मानी का पचास हजार का चालान काट दिया। अजय ने नगर निगम से सवाल किया है कि 50 हजार की राशि का जुर्माना किस आदेश के तहत काटा गया है निगम इसका भी जबाब जनता को दे। इतना ही नहीं अजय पाटीदार ने आगे कहा कि अब बिना मास्क दिखाई देने पर नगर निगम के अधिकारी AHO अजय श्रवण का 100 का चालान कटवाकर कागजी कार्यवाही कर देंगे जबकि इनका कमसे कम 25 हजार का चालान तो कटना ही चाहिए।

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गौरतलब है कि यह कोई पहला मामला नहीं है कि जब अजय श्रवण चर्चाओं में आए हैं इससे पहले उन्होंने कंटेनमेंट एरिया में थूकने पर एक दूधवाले पर 2500 का स्पॉट फाइन किया था और उससे थूका हुआ रोड भी साफ करवाया था। इस मामले में नगर निगम के एएचओ अजय श्रवण का कहना है कि स्पा संचालिका ने पिछले 2 साल से अपना स्पा लाइसेंस रिन्यू नहीं कराया था और वह बिना लाइसेंस के स्पा का संचालन कर रही थी। इंस्पेक्शन के दौरान मुझे पता चला कि उन्होंने अपना स्पा खोला हुआ है। क्योंकि यह एरिया हॉटस्पॉट है इसलिए जो लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं तो उन पर जुर्माना किया जा रहा है। इसलिए ये कार्रवाई की गई।

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वहीं स्पा संचालिका ने ही मुझसे मास्क उतरवाकर चेहरा दिखाने को बोला था और साथ ही आईडी दिखाने की बात कही थी। इसलिए उन पर 50000 का जुर्माना किया गया। आपको बता दें कि भोपाल कलेक्टर ने जिले में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने पर 100, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर 500 और सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर 1000 का जुर्माना का आदेश किया है।


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meena

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