मिर्ची बाबा को कोर्ट का झटका, मर्दानगी टेस्ट वाली याचिका खारिज, अब हाईकोर्ट का खटखटाएंगे दरवाजा
Tuesday, Dec 13, 2022-06:09 PM (IST)
भोपाल: रेप के आरोप में जेल में बंद मिर्ची बाबा उर्फ वैराग्यानंद गिरि को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी पोटेंसी टेस्ट कराने की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि चालान पेश होने के बाद टेस्ट की अनुमति नहीं है। अब मिर्ची बाबा हाईकोर्ट जाएंगे। जानकारी के मुताबिक, रेप के आरोपी मिर्ची बाबा ने हाल ही में अपने वकील श्रीकृष्ण धौसेला के जरिए कोर्ट में मांग रखी थी कि मिर्ची बाबा 9 अगस्त 2022 से न्यायिक हिरासत में है। वह नागा साधु है। वे शारीरिक संबंध बनाने में असमर्थ हैं। उनका राजनीतिक छवि और भविष्य खराब करने के मकसद से उन पर घिनौने आरोप लगाए गए हैं।
इसलिए डॉक्टरों की पांच सदस्यीय टीम बनाकर बाबा का पोटेंसी टेस्ट कराया जाए। दूसरे पक्ष ने मौखिक रूप से इसका विरोध किया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि मामले की जांच पूरी हो चुकी है और चालान पेश किया जा चुका है। आगे कोई कार्रवाई बाकी नहीं है। इस कारण कोर्ट ने मेडिकल जांच की अर्जी खारिज कर दी।
मिर्ची बाबा के वकील ने बताया कि बाबा ने मर्दानगी टेस्ट को लेकर याचिका लगाई थी। लेकिन कोर्ट ने याचिका खारीज कर दी। अब टेस्ट को लेकर हाईकोर्ट जाएंगे। वकील ने यह भी बताया कि जेल में मिर्ची बाबा के पास खर्चे के लिए पैसे खत्म हो गए। जिस पर वकील ने जेल कैंटीन में 500 रुपए जमा कराए है। बाबा की मदद के लिए कोई भी आगे नहीं आ रहा है। बाबा वजन कम हो गया है। नेता-शिष्य सब स्वार्थी हैं।
बता दें कि मिर्ची बाबा पर रायसेन की रहने वाली 28 वर्षीय की महिला ने भोपाल के महिला थाने में रेप का केस दर्ज कराया है। महिला का आरोप है कि उसकी शादी को 4 साल हो गए लेकिन संतान नहीं हुई। बाबा ने संतान प्राप्ति का कहकर उसे नशे की गोलियां खिलाकर रेप किया। एफआईआर के बाद बाबा को ग्वालियर के होटल से 8 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था। तब से बाबा केन्द्रीय जेल भोपाल में बंद है।