एक वर्ष पुराने मानहानि मामले में देवसर विधायक की मुश्किलें बढ़ी, MLA कोर्ट में मानहानि का मामला दर्ज
Thursday, Jul 17, 2025-10:20 AM (IST)

सिंगरौली। (अंबुज तिवारी): मध्यप्रदेश के जबलपुर MLA कोर्ट ने सिंगरौली जिले की देवसर विधानसभा से वर्तमान विधायक राजेंद्र मेश्राम को प्रथम दृष्टया मानहानि मामले का आरोपी माना है.विधायक राजेंद्र मेश्राम ने बंधा निवासी देवेंद्र उर्फ दरोगा पाठक के लिए भरी सभा में चोर शब्द का प्रयोग किया था। अधिवक्ता रामनरेश द्विवेदी ने देवेंद्र पाठक की ओर से MPMLA कोर्ट में मानहानि का परिवाद दायर किया था. सरई तहसील के गोड़बहरा में 18 जून 2024 को स्कूल चलो अभियान के तहत सार्वजनिक रूप से सभा आयोजित की गई थी.इसी सभा में विधायक राजेंद्र मेश्राम भी सम्मिलित हुए थे.
अपने भाषण के दौरान विधायक ने कहा कि"आपके क्षेत्र में देवेंद्र कुमार उर्फ दरोगा पाठक है,जो कंपनी के खिलाफ लोगों को भड़काता है जो कंपनी से कमीशन चाहता है वह 420 और चोर है.इनका नाम इनके दादा दरोगा पाठक गलत रख दिए हैं इनका नाम चोर पाठक होना चाहिए इस इलाके को लूट रहा है. ऐसे व्यक्ति को जीने का अधिकार नहीं है"
परिवाद दायर करने वाले दरोगा पाठक सिंगरौली सरपंच संघ के जिला अध्यक्ष भी हैं.उनके खिलाफ बोले गए विधायक के इस भाषण को सोशल मीडिया में भी प्रचारित किया गया था.जिसे कई लोगों ने सुना देखा था.देवेंद्र पाठक के अधिवक्ता ने कोर्ट में उस सभा में विधायक द्वारा दिए गए भाषण की सीडी भी प्रस्तुत की है.सभा में उपस्थित 5 अन्य साक्षियों के कथन के बाद कोर्ट ने विधायक द्वारा बोले गए शब्दों को अपमानजनक माना है. मामले में विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट एमपी/एमएलए कोर्ट डी.पी. सूत्रकार ने भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 356(2) के तहत अभियुक्त मानते हुए प्रकरण पंजीबद्ध करने के निर्देश दिए हैं।