गेहूं की नरवाई जलाने पर एक्शन में नीमच कलेक्टर, किसान पर FIR, पटवारी को किया निलंबित

Monday, Apr 21, 2025-12:05 PM (IST)

नीमच। (मूलचंद खींची): गेहूं की फसल काटने के बाद खेतों में बची नरवाई जलाने पर जिला प्रशासन ने प्रतिबंध लगा रखा है,फिर भी किसान नहीं मान रहे है। नीमच जिले में पहली एफआईआर दर्ज हुई है। यही नहीं पटवारी द्वारा सूचना नहीं दिए जाने पर उसे निलंबित कर दिया है। रविवार को गांव रेवली- देवली के एक किसान द्वारा अपने खेत में नरवाई जलाने पर कलेक्‍टर हिमांशु चंद्रा के निर्देशानुसार तहसीलदार नीमच ग्रामीण द्वारा किसान के विरूद्ध नीमच सिटी थाने में एफ.आई.आर दर्ज करवाई गई है।

कलेक्टर हिमांशु चंद्रा द्वारा एक मार्च 2025 से जिले में नरवाई जलाने पर प्रतिबधात्‍मक आदेश  लागू किया  गया है। तहसीलदार प्रेमशकर पटेल  ने बताया कि 20 अप्रैल को नरवाई जलाने और इससे आस-पास के खेतों में आग लगने की संभावना को ध्‍यान में रखते हुए किसान सूरजमल पिता रामेश्‍वर ब्राहमण निवसी रेवली-देवली के विरूद्व बी.एस.एन की धारा 223 के तहत नीमच सिटी पुलिस थाने में अपराध पंजीबृद्व करवाया गया है।

इसके अतिरिक्‍त पटवारी  रविन्‍द्र सिंह द्वारा नरवाई जलाने सम्‍बधी सूचना नही देने और कर्तव्‍यों के निर्वहन में लापरवाही बरतने पर पटवारी को निलम्बित कर दिया गया है।


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Content Editor

Himansh sharma

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