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आबकारी अधिकारी दीपम रायचूरा के खिलाफ FIR दर्ज, 2.75 करोड़ की फर्जी FD का मामला

Saturday, Oct 24, 2026-05:42 PM (IST)

भोपाल (इजहार खान) : मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में शराब ठेके से जुड़े कथित फर्जीवाड़े के मामले में लोकायुक्त संगठन ने बड़ी कार्रवाई की है। तत्कालीन सहायक आबकारी आयुक्त दीपम रायचूरा और शराब ठेकेदार जसवंत सिंह निवासी झज्जर, हरियाणा के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई है।

लोकायुक्त संगठन के अनुसार, वर्ष 2024-25 में भोपाल में लिए गए शराब ठेके में 2 करोड़ 75 लाख 33 हजार 335 रुपये की कथित फर्जी फिक्स्ड डिपॉजिट रसीद (FDR) और फर्जी सत्यापन रिपोर्ट का प्रतिभूति के रूप में इस्तेमाल किए जाने का मामला सामने आया था। आरोप है कि इस मामले में तत्कालीन सहायक आबकारी आयुक्त दीपम रायचूरा और शराब ठेकेदार जसवंत सिंह ने कथित तौर पर साजिश के तहत भूमिका निभाई।

मीडिया रिपोर्ट के बाद लोकायुक्त ने शुरू की जांच

मामले से संबंधित समाचार इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में प्रकाशित होने के बाद लोकायुक्त संगठन के महानिदेशक योगेश देशमुख ने संज्ञान लेते हुए जांच के निर्देश दिए। जांच में प्रथम दृष्टया दोनों आरोपियों के कृत्य भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता के तहत दंडनीय पाए जाने पर प्रकरण दर्ज करने के निर्देश दिए गए।

लोकायुक्त भोपाल में FIR दर्ज

महानिदेशक के निर्देश पर भोपाल संभाग के लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार पाटीदार के माध्यम से थाना विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त संगठन भोपाल में आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया गया है।

अन्य अधिकारियों और निजी व्यक्तियों की भूमिका भी जांच के दायरे में

लोकायुक्त संगठन के मुताबिक, मामले की जांच के दौरान दोनों आरोपियों के अलावा संबंधित शासकीय सेवकों और निजी व्यक्तियों की भूमिका की भी व्यापक स्तर पर पड़ताल की जाएगी। अब जांच में यह स्पष्ट होगा कि कथित फर्जी FDR और सत्यापन रिपोर्ट तैयार करने, उनका सत्यापन करने तथा शराब ठेके में प्रतिभूति के रूप में इस्तेमाल करने में किन-किन लोगों की भूमिका रही।


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Content Writer

meena

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