कांग्रेस छोड़ BJP गए पूर्व विधायक को बड़ा झटका, 140 करोड़ के खनन मामले में हाईकोर्ट ने याचिका की खारिज

Saturday, Oct 18, 2025-01:39 PM (IST)

इंदौर: पूर्व विधायक संजय शुक्ला को 140 करोड़ रुपए के अवैध खनन मामले में बड़ा झटका लगा है। इंदौर हाईकोर्ट ने शुक्रवार को उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। शुक्ला ने इस मामले में राहत पाने के लिए याचिका दायर की थी, लेकिन अदालत ने उसे निरस्त करते हुए नोटिस को बरकरार रखा है।

जानकारी के अनुसार, वर्ष 2024 में खनन विभाग ने संजय शुक्ला पर 140 करोड़ 63 लाख रुपए के अवैध खनन का नोटिस जारी किया था। इस मामले में उन्होंने विभाग की कार्रवाई को चुनौती दी थी। हालांकि, हाईकोर्ट ने जांच और नोटिस को वैध ठहराते हुए याचिका को खारिज कर दिया।

बता दें कि हाल ही में संजय शुक्ला ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थामा था। राजनीतिक हलकों में इसे लेकर पहले से ही चर्चा थी कि शुक्ला पर कई आर्थिक और खनन से जुड़े मामले लंबित हैं। कोर्ट के इस फैसले के बाद उन्हें एक और बड़ा झटका लगा है। खनन विभाग अब इस मामले में आगे की वसूली और कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू करेगा। वहीं, संजय शुक्ला की ओर से इस फैसले के खिलाफ अपील दायर करने की संभावना जताई जा रही है।


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Content Writer

Vikas Tiwari

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