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अवैध कॉलोनी निर्माण और प्लॉटिंग को लेकर सरकार सख्त, अब होगी सजा, सभी निगम आयुक्तों को निर्देश जारी

Thursday, Feb 26, 2026-04:35 PM (IST)

(रायपुर): छत्तीसगढ़ में सरकार अवैध कॉलोनी निर्माण और प्लॉटिंग को लेकर सख्त होती दिख रही है। नियमों के खिलाफ काम करने वालों को सरकार सजा के प्रावधान के बारे में सोच रही है।  शासन ने शिकंजा कसने के लिए सभी निगम आयुक्तों को निर्देश जारी किया है।

दरअसल अब सरकार अवैध कॉलोनी निर्माण और अवैध प्लॉटिंग पर सख्त शिकंजा कसने की तैयारी में है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने इस संबंध में सभी नगर निगम आयुक्तों को साफ निर्देश जारी करके अपने इरादे जाहिर कर दिए है।

आदेश में कहा दिया गया है कि अवैध कॉलोनी निर्माण करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए और निर्देशों के अनुसार, जो भी इसके खिलाफ काम करेगा उसके खिलाफ तीन वर्ष से सात वर्ष तक की सजा सुनिश्चित की जाए।

उल्लंघना करने पर जुर्माने का प्रावधान

अवैध कॉलोनी निर्माण और प्लॉटिंग को लेकर सख्त निर्देशों के मुताबिक कम से कम एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। यही नहीं  कोर्ट आरोपी को संबंधित नगर निगम को प्रतिकर राशि देने का आदेश भी दे सकेगा। विभाग ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि अधिनियम की धारा 396 के तहत अभियोजन प्रक्रिया का सख्ती से पालन किया जाए।

जानकारी के मुताबिक अवैध प्लॉटिंग से राजस्व को भी नुकसान हो रहा है। एक तरफ तो सरकार कस्बे जैसे क्षेत्रों से लेकर शहरों के प्लान को सुधारने में जुटी है लेकिन दूसरी ओर अवैध प्लाटिंग ने प्रदेश के लिए हनिकारक बन रही है।दुर्ग-भिलाई, जगदलपुर, बिलासपुर,राजनांदगांव कर्वधा, रायगढ़, अंबिकापुर जैसे जिलों में अवैध प्लॉटिंग का नजारा साफ दिखता है। लेकिन अब सरकार ने नगरीय प्रशासन के माध्यम से सभी कमिश्नरों को कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने सभी नगर निगम आयुक्तों को साफ निर्देश दे दिया है कि अवैध कॉलोनी निर्माण मामलों में फौरन जांच करके  दोषियों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करें।  लिहाजा इस तरह से सरकार और प्रशासन का ये रुख जाहिर कर रहा है कि अवैध प्लॉटिंग और बेतरतीब कॉलोनियों को लेकर अब ढिलाई नहीं मिलने वाली है।  अवैध निर्माण को लेकर अब सख्त कार्रवाई देखने को मिल सकती है।


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Content Editor

Desh Raj

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