हाईकोर्ट ने जूनियर डॉक्टरों को काम पर वापस लौटने के दिए आदेश

7/25/2018 4:16:26 PM

जबलपुर : जूनियर डॉक्टरों और नर्सेस की हड़ताल में एक नया मोड़ आ गया। हाईकोर्ट ने जूडा और नर्सेस की हड़ताल को अवैध घोषित कर दिया है। और सभी नर्सेस को तुरंत ही काम पर वापस लौटने के आदेश दिए हैं। गौरतलब है कि पिछले दिनों जूनियर डॉक्टरों ने विरोध जताते हुए सामूहिक इस्तीफा दे दिया था। जिसके बाद से नर्सेस की हड़ताल के चलते सभी अस्पतालों में व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो गई थी। हड़ताल के चलते मरीजों और उनके तीमारदारों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था।

वहीं इससे पहले डॉक्टरों के रजिस्ट्रेशन निरस्त करने और उनको मेडिकल कॉलेजों से निष्कासित करने की तैयारी कर ली गई। साथ ही चिकित्सा शिक्षा विभाग ने जूनियर डॉक्टरों से हॉस्टल खाली करवाने के निर्देश दिए हैं और ये आदेश न मानने पर गिरफ्तारी की बात कही है। अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा राधेश्याम जुलानिया ने बताया कि सरकार जूनियर डॉक्टर की मनमानी के आगे झुकेगी नहीं और न ही उनका स्टाइपेंड बढ़ाया जाएगा।

 

 


सबसे ज्यादा पढ़े गए

rehan

Recommended News

Related News