नियमों को ताक पर रखकर अविकसित कॉलोनी को बताया विकसित, पूर्व अनुविभागीय अधिकारी ने कॉलोनाइजर को स्थगन के आदेश

11/29/2022 7:26:05 PM

हरदा(राकेश खरका): खिरकियां नगर में अवैध कालोनियों का जाल बिछा हुआ है। जहां मेन रोड स्थित वार्ड क्रमांक 10 में रमेश चंद्र पिता पूनमचंद बाफना के नाम से लगभग 3.28 एकड़ कॉलोनी का निर्माण किया गया जिसको लेकर जब कॉलोनी का निरीक्षण किया गया तो कॉलोनी में किसी प्रकार की सुविधा नजर नहीं आई। जहां कॉलोनाइजर अधिनियम के तहत कॉलोनी को सर्व सुविधा युक्त कॉलोनाइजर ने नगर के लोगों को सपने दिखाए थे पर मौके पर ऐसा कुछ नजर नहीं आया। एक और जहां कॉलोनी अधिनियम का खुला उल्लंघन कॉलोनाइजर ने किया है जिसको लेकर एक बात सामने आई है जो कि यह बताई जाती है कि जब यह कॉलोनी पूर्णता कॉलोनाइजर ने विकसित नहीं करके भी और ना ही रोड नाली पानी ओवरहेड टैंक और अन्य सुविधाएं देनी होती हैं जो कि कॉलोनी में नजर नहीं आई और तो और यह कॉलोनी कॉलोनाइजर ने अविकसित कॉलोनी को नगर पालिका के सुपुर्द भी कर दिया जोकि नियमों का पालन भी नहीं किया गया है। इस कॉलोनी में पूर्व परिषद द्वारा नगर परिषद के आवंटन से एक पार्क का और सीसी कुछ सड़कों का निर्माण भी कर दिया गया है जो कि समझ से परे किस नियमों के तहत यह नर्माण कार्य किया गया है। यह तो शासन के नुमाइंदे ही बता सकते हैं एक और जहां शासन के नुमाइंदे कॉलोनाइजर को नियमों का पाठ पढ़ाते हैं और नियमों का पालन करने के निर्देश देते हैं पर ऐसा कुछ भी नजर नहीं आता है। अब क्या कॉलोनी की जांच कर कार्रवाई करने का विषय सामने नजर आता है। देखते हैं शासन क्या कार्रवाई करता है।

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कुछ दिन पूर्व स्थानीय अधिकारियों ने कालोनियों का किया था निरीक्षण

एसडीएम महेश कुमार बह्मना के साथ में नगर परिषद सीएमओ राजेंद्र श्रीवास्तव मौके पर गए। एसडीएम और सीएमओ ने काम रोकने और न्यायालय में प्रकरण चलने की बात कही। इस पर रमेश बाफना के पुत्र बदतमीजी करने लगे और अधिकारी वहां से चले गए। लिहाजा एसडीएम ने कार्यालय पहुंचकर स्थगन आदेश जारी किया है। जहां वार्ड नं 10 स्थित कालोनी के कॉलोनाइजर के अतिक्रमण का मामला सामने आया है। रमेश चंद्र और उनके पुत्र पर उनकी कॉलोनी के बगल की भूमि पर तार फेंसिंग उखाड़ कर सीमेंट की दीवार खड़ी करने और बाउंड्रीवॉल लगाने का आरोप है। जिसको लेकर स्थगन आदेश दिया गया है।

जानकरी के मुताबिक सुरेश चंद्र बाफना ने खसरा नंबर 470/10 का रकबा 0.648 हैक्टेयर भूमि सन 2008 में छत्तीसगढ़ निवासी किशोर कुमार को बेच दी थी। आरोप है कि रमेश बाफना ने किशोर कुमार की भूमि पर अतिक्रमण करने की नीयत से बगैर नपाई के ही तार फेंसिंग उखाड़कर पक्की दीवार लगाने का काम शुरु कर दिया है। इसकी शिकायत किशोर कुमार ने एसडीएम और डायवर्सन अधिकारी खिरकिया को दी थी।

मध्य प्रदेश नगर पालिका विधि अधिनियम के तहत नहीं कराई उपलब्ध सुविधा

रमेश बाफना द्वारा कॉलोनी काटने में मध्यप्रदेश नगरपालिका विधि अधिनियम के नियमों की भरपूर अनदेखी की गई है। नगर परिषद व राजस्व अधिकारियों की नाक के नीचे कॉलोनी काट दी गई एवं उक्त कॉलोनी को नगर परिषद के हैंडओवर भी कर दिया गया परन्तु कोई सुविधाएं रहवासियों को नहीं दी गई। बाफना कॉलोनी में ना तो ओव्हरहेड टैंक बनाया गया है ना ही सीवरेज के पानी को इकठ्ठा करने के लिए टैंक बनाया गया है। ना ही कॉलोनी में बाउंड्रीवाल बनाई गई है ना उक्त कॉलोनी के कोई एक गेट बनाया गया है। ना कॉलोनी में सुरक्षा के कोई इंतजाम है ना ही रोड़ पक्के किए गए हैं। सब मिलाकर अधिकारियों से मिलीभगत करके कॉलोनी को हैंडओवर करके नगर परिषद से लाखों रुपए का विकास करवाया गया है। नगर परिषद में कॉलोनाइजर द्वारा जो दस्तावेज पेश किए गए हैं। वह नाकाफी है परन्तु नगर परिषद में बैठे जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारियों द्वारा इस कॉलोनी को वैध करने की जो कोशिश की गई है वह अपराध की श्रेणी में आता है।

इनका कहना

वार्ड क्रमांक 10 स्थित रमेश चंद्र बाफना की 3.28  वाली कॉलोनी जोकि विधिवत रूप से नहीं हुई है विकसित किस तरह सुपुर्द हुई है जिसकी जांच कर कार्रवाई की जाएगी।


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Content Writer

meena

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