MP में 35 साल तक की उम्र में दे सकेंगे PSC की परीक्षा, कैबिनेट की बैठक में कईं अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर
Wednesday, Jun 12, 2019-09:18 AM (IST)

भोपाल: मंगलवार को मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। बैठक में प्राकृतिक आपदा, किसान कर्जमाफी, बिजली कटौती, राज्य लोकसेवा आयुसीमा निर्धारण को लेकर अहम फैसले लिए गए हैं।
1. नहर या डेम के फूटने को प्राकृतिक आपदा माना जाएगा, तथा सारे नुकसान का मुआवजा दिया जाएगा।
2. कैबिनेट की बैठक में छिंदवाड़ा में केंद्रीय जेल को मंज़ूरी मिली है। इसके लिए 228 करोड़ों रुपए की मंजूरी कैबिनेट बैठक में दी गई। जिसमें 1000 हज़ार क़ैदी की क्षमता होगी।
3. राज्य सरकार लोकसेवा में अधिकतम और न्यूनतम आयुसीमा निर्धारण के संबंध में संशोधन के प्रस्ताव पर अंतिम मुहर लगाई गई। जिसमें राजपत्रित/अराजपत्रित/कार्यपालिक के लिए खुली प्रतियोगिता से सीधी भर्ती के भरे जाने वाले पदों के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 और अधिकतम 35 वर्ष करने का निर्णय लिया गया। साथ ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, शासकीय/ निगम/ मण्डल/ स्वशासी संस्था के कर्मचारियों/ नगर सैनिक/ नि:शक्तजन/ महिलाओं (अनारक्षित/ आरक्षित) आदि के लिए आयु सीमा 21 से 40 वर्ष करने का निर्णय लिया गया।लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए खुली प्रतियोगिता से सीधी भर्ती के भरे जाने वाले पदों के लिए आयु सीमा 18 से 32 वर्ष निर्धारित की गई है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आयु सीमा 18 से 37 वर्ष करने का निर्णय लिया गया।
4. कैबिनेट बैठक ने उप कोषालय निवाड़ी का जिला कोषालय के रूप में उन्नयन करने के फलस्वरूप जिला कोषालय के लिए प्रस्तावित पदीय संरचना अनुसार 19 पदों के समायोजन और भृत्य के 2 नए पद सृजित करने तथा इसकी पूर्ति आउटसोर्स से करने की अनुमति प्रदान की। कैबिनेट ने जिला निवाड़ी के लिए जिला लोक सेवा प्रबंधक का एक पद और कार्यालय सहायक का एक पद संविदा आधार पर सृजित करने की मंजूरी दी।
5. इस बैठक में बिजली बाधित करने पर एफआईआर का प्रावधान किया गया। जिसका उदाहरण देते हुए मंत्री पीसी शर्मा ने मीडिया से चर्चा के दौरान बताया कि दमोह में मामला सामने आया है जिसमें बीजेपी के लोगों ने पहले तार तोड़ा, फिर अगले दिन बिजली को लेकर प्रदर्शन किया। इस मामले में पुलिस में मामला दर्ज कर लिया है, आगे भी इस तरह के मामले सामने आ सकते है जिन पर एफआईआर की जा सकती है।
6. कर्ज माफ़ी की प्रक्रिया फिर से शुरू होगी। किसानों को बीज और खाद निश्चित समय से मिलेगा।