फर्जीवाड़े का खेल! मुस्लिम परिवार का झूठा जन्म प्रमाण पत्र जारी करने पर महतौल सचिव सस्पेंड
Wednesday, Nov 05, 2025-12:44 PM (IST)
छतरपुर। (राजेश चौरसिया): जिला पंचायत सीईओ नमः शिवाय अरजरिया ने जनपद पंचायत नौगांव के प्रतिवेदन के आधार पर ग्राम पंचायत महतौल के सचिव प्रेमचंद रैकवार के विरुद्ध तत्काल प्रभाव से निलंबन की कार्रवाई की है। यह कार्रवाई गलत जन्म प्रमाण पत्र जारी करने की शिकायत पर जांच उपरांत की गई है।
जांच में पाया गया कि उक्त सचिव द्वारा 24 सितंबर 2025 को अंजुम खान पिता अब्दुल रशीद, निवासी गीता नगर, इंदौर का जन्म प्रमाण पत्र जारी किया गया था। अंजुम खान की जन्मतिथि 11 फरवरी 2008 है। एक वर्ष से अधिक अवधि का जन्म प्रमाण पत्र बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के जारी किया गया। साथ ही ग्राम महतौल में एक भी मुस्लिम परिवार नहीं है। जन्म प्रमाण पत्र बिना किसी साक्ष्य और आवश्यक दस्तावेज के जारी किया गया था। सचिव महतौल का यह कृत्य म.प्र. पंचायत सेवा आचरण नियम 1998 के अंतर्गत कदाचार की श्रेणी में आता है।
इनके विरुद्ध म.प्र. पंचायत सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियम 1999 के नियम 4(1)(क) के प्रावधानों के अनुसार निलंबन की कार्रवाई की गई है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय जनपद पंचायत नौगांव नियत किया गया है तथा इस अवधि में म.प्र. मूलभूत नियम 53 के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

