हाइकोर्ट का बड़ा फैसला, नगर पंचायत अध्यक्ष की बर्खास्तगी पर लगाई रोक, सरकार से मांगा जवाब
Wednesday, Apr 15, 2026-07:18 PM (IST)
(बिलासपुर): छतीसगढ़ के बेमेतरा जिले में नगर पंचायत नवागढ़ के अध्यक्ष के लिए एक अहम फैसला सामने आया है। नगर पंचायत नवागढ़ के अध्यक्ष सिद्धांत चौहान को हटाने के आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है।
कोर्ट ने उन्हें हटाने के आदेश के प्रभाव एवं इम्प्लीमेंटेशन पर भी स्थगन कर दिया है। कोर्टन ने मामले की अगली सुनवाई तक यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। लिहाजा इस फैसले नगर पंचायत अध्यक्ष को राहत मिली है।
क्या है मामला?
दरअसल नगर पंचायत नवागढ़ के अध्यक्ष का चुनाव सीधे जनता ने दिनांक 15 फरवरी 25 को हुआ था , और पहली मीटिंग 8 मार्च 2025 को हुई थी। इसमें उपाध्यक्ष का चुनाव किया गया था। इसके बाद को सिद्धांत चौहान ने प्रेसिडेंट इन काउंसिल का गठन किया गया, लेकिन मोड़ तब आया जब प्रेसिडेंट इन काउंसिल सदस्यों द्वारा इस्तीफा प्रस्तुत किया गया। सिद्धांत चौहान ने इसे अस्वीकार कर दिया था।
फिर नगर पंचायत नवागढ़ के विभिन्न कार्यों का संपादन सिद्धांत चौहान ने किया। पार्षदों के असहयोग किए जाने पर आवश्यक कार्यों से संबंधित सभी प्रस्ताव सामान्य सभा में प्रस्तुत किए गए। लेकिन कोरम पूरा न होने पर स्थगित मीटिंग में सभी प्रस्तावों को पास किया गया। लेकिन वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम के तहत सिद्धांत चौहान को अध्यक्ष पद से हटाने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। नोटिस मे जवाब संतोषजनक ने पाने पर सरकार ने उन्हें अध्यक्ष पद से हटा दिया गया।
इस आदेश को सिद्धांत चौहान द्वारा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में रिट याचिका प्रस्तुत कर चुनौती दी गई, जिस पर सुनवाई के बाद आदेश पर रोक लगा दी गई । सिद्धांत चौहान को नगर पंचायत नवागढ़ के अध्यक्ष पद पर कार्य करते रहने की अनुमति मिल गई है । साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार , सचिव नगर विकास एवं प्रशासन, कलेक्टर बेमेतरा और नगर पंचायत नवागढ़ को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। लिहाजा नगर पंचायत नवागढ़ के अध्यक्ष सिद्धांत चौहान को इस फैसले से काफी राहत मिली है।

