राजेद्र भारती के लिए दिल्ली हाईकोर्ट से आया बड़ा फैसला, दतिया उपचुनाव की बदली दिशा
Friday, Jul 10, 2026-05:17 PM (IST)
(डेस्क): ग्रामीण विकास बैंक धोखाधड़ी मामले में राजेंद्र भारती को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। HC ने राजेंद्र भारती की दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने दोषसिद्धि पर रोक लगाने की याचिका खारिज करते हुए भारती को झटका दे दिया है।
आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के दतिया से पूर्व विधायक राजेंद्र भारती पर हुई सुनवाई कल दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा था। लेकिन आज आए मामले में कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। लिहाजा ये कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।
आपको बता दें कि गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट में मामले की विस्तृत सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब शुक्रवार को निर्णय आने के बाद राजनीतिक हलचल तेज होने की संभावना है, राजनीतिक दलों की निगाहें इसी फैसले पर टिकी हुई थीं।
गौरतलब है कि बैंक एफडी मामले में दिल्ली की एमपी-एमएलए कोर्ट ने 2 अप्रैल को राजेंद्र भारती को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई थी। इसके बाद विधानसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता समाप्त कर दी थी। इसी आदेश को चुनौती देते हुए भारती ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर राहत की मांग की है। मामले में हाईकोर्ट पहले ही चुनाव आयोग सहित संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर चुका है।
दतिया उपचुनाव के लिए अभी भी बीजेपी और कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया है लेकिन अब कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही दोनों दल अपने-अपने उम्मीदवार घोषित कर देंगी।

