अब नहीं होगी यह बड़ी परेशानी, किसानों के लिए सरकार का नया आदेश
Wednesday, Jun 17, 2026-12:09 PM (IST)
भोपाल। (इजहार खान): मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों और आवश्यक सेवाओं से जुड़े उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए डीजल वितरण संबंधी पुराने प्रतिबंधों में ढील दे दी है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय ने 16 जून 2026 को जारी आदेश में स्पष्ट किया है कि डीजल वितरण के संबंध में पहले जारी निर्देशों को निरस्त किया जाता है।
आदेश के अनुसार, किसानों और आवश्यक सेवाओं से जुड़े महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स के लिए डीजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला कलेक्टरों को स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक निर्णय लेने के अधिकार दिए गए हैं। इससे अब किसानों को ट्रैक्टर या वाहन लेकर पेट्रोल पंप पहुंचने की अनिवार्यता से राहत मिलेगी और जरूरत पड़ने पर ड्रम या अन्य स्वीकृत पात्रों में भी डीजल उपलब्ध कराया जा सकेगा।
सरकार का कहना है कि यह फैसला किसानों और आम उपभोक्ताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। आदेश के पालन के लिए सभी जिला कलेक्टरों, तेल कंपनियों और संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
दरअसल, खेती-किसानी के कार्यों के लिए किसानों को बड़ी मात्रा में डीजल की जरूरत पड़ रही थी, लेकिन कई पेट्रोल पंप संचालक कैन और ड्रम में डीजल देने से इनकार कर रहे थे। इससे किसानों को सिंचाई और कृषि कार्यों में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इस मुद्दे को लेकर किसान संगठनों ने सरकार से नियमों में संशोधन की मांग की थी।
सरकार ने किसानों और आवश्यक सेवाओं से जुड़े प्रोजेक्ट्स की जरूरतों को देखते हुए जिला कलेक्टरों को स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेने के अधिकार दिए हैं। इसके बाद अब किसानों को ड्रम या अन्य स्वीकृत पात्रों में भी डीजल उपलब्ध कराया जा सकेगा।

