MP हाईकोर्ट ने पॉलीथिन पर लगाई रोक, 10 बिंदुओं पर शासन को निर्देश

2/28/2020 12:24:05 PM

ग्वालियर: ग्वालियर हाईकोर्ट ने पॉलीथिन एवं सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगा दी है। यह आदेश एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान दिए। कोर्ट ने शासन को सख्ती से निर्देश देते हुए कहा है कि 10 बिंदुओं के आधार पर सुनिश्चित किया जाए कि पॉलीथिन व सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्णत: प्रतिबंध हो। इसका इस्तेमाल स्कूलों और कॉलेजों में न हो। निर्देश में यह भी कहा गया है कि शासन, निर्देशित करें किसी भी तरह से पॉलीथिन और सिंगल यूज प्लास्टिक का उत्पादन ना करें। साथ ही स्टॉक और डिस्ट्रीब्यूशन भी ना होने पाए।

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कोर्ट ने कहा कि शासन प्लास्टिक व पॉलीथिन की जगह कागज, जूट व कपड़े की थैली का इस्तेमाल करें। इसके लिए राज्य में छोटे लघु उद्योग स्थापित करें और उनकी कीमत आम जनता को ध्यान में रखकर न्यूनतम रखी जाए।वहीं, कोर्ट ने शासन से प्रदेश के सभी शहरों में शुद्ध पानी के लिए प्लांट स्थापित करने के आदेश भी जारी किए हैं, ताकि पानी के लिए यूज प्लास्टिक और सिंगल यूज बोतल पर रोक लगाई जा सके।

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निर्देश में यह भी कहा गया है कि सिंगल यूज प्लास्टिक रीसाइक्लिंग करने के लिए मशीनें लगाई जाए। साथ ही प्लास्टिक कचरे से बिजली बनाने के संयंत्र प्रदेश में जगह-जगह स्थापित किए जाएं. हाईकोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा है की सभी हितग्राही अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट के प्रिंसिपल रजिस्ट्रार के माध्यम से संबंधित जिले के सभी कलेक्टर को भेजें। बताया जा रहा है कि पॉलीथिन और प्लास्टिक के उपयोग पर बैन से संबंधित यह आदेश सम्भवतः देश में पहली बार दिए गए हैं।


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meena

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