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Saurabh Sharma case:14 दिन की न्यायिक हिरासत में सौरभ शर्मा और उसके साथी, ED ने नहीं मांगी रिमांड

Tuesday, Feb 04, 2025-01:58 PM (IST)

भोपाल : मध्य प्रदेश आरटीओ के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा और उसके साथी चेतन, शरद 17 फरवरी तक जेल भेज दिया है। लोकायुक्त की टीम तीनों को लेकर कोर्ट से रवाना हुई है। ईडी ने कोर्ट से आरोपियों की रिमांड नहीं मांगी है। बता दें कि सात दिन की रिमांड खत्म होने के बाद आज मंगलवार 4 फरवरी को तीनों को कोर्ट में पेश किया गया 7 दिन की रिमांड के बाद भी लोकायुक्त के हाथ कोई ठोस जानकारी नहीं लगी। 

मंगलवार 4 फरवरी को सौरभ शर्मा, चेतन गौर और शरद जायसवाल को लोकायुक्त ने कोर्ट में पेश किया। लोकायुक्त ने अदालत में तीनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग की। इससे पहले लोकायुक्त टीम तीनों आरोपियों को पीछे के रास्ते से ही अदालत पहुंची थी। कोर्ट में पेशी से पहले तीनों आरोपियों का हमीदिया हॉस्पिटल में मेडिकल चेकअप कराया गया।

बता दें कि भोपाल के मेंडोरी के जंगल में 19 दिसंबर मिली कार से जब्त 52 किलो सोना और 11 करोड़ नकदी किसकी, अब तक इस मामले में लोकायुक्त पुलिस कुछ भी नहीं उलगवा सकी। तीनों इस मामले पर मुंह खोलने को तैयार नहीं हैं।


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Content Writer

meena