MP के इस अधिकारी पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका की खारिज
Tuesday, Mar 17, 2026-04:47 PM (IST)
(श्योपुर): श्योपुर जिले में तहसीलदार अमिता सिंह तोमर को एक बड़ा झटका लगा है। तोमर को सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम झटका दिया है। दरअसल विजयपुर तहसील में पदस्थ तहसीलदार अमिता सिंह तोमर को बाढ़ राहत घोटाले के मामले में बड़ा झटका लगा है। साल 2021 की भयानक और दर्दनाक बाढ़ के दौरान राहत वितरण की अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोपों में फंसी अमिता तोमर की अग्रिम जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करके बड़ा झटका दिया है।
साल 2021 का मामला
आपको बता दें कि साल 2021 में भीषण बाढ़ के दौरान तहसीलदार पर राहत कार्यों में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगे थे। इन आरोपों में फंसी तहसीलदार अमिता सिंह तोमर ने हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद देश के सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था लेकिन अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने तहसीलदार को दिया झटका
इस मामले में कोर्ट नंबर 13 में हुई सुनवाई के दौरान जजों की पीठ ने स्पष्ट किया कि अग्रिम जमानत देने का कोई ठोस आधार नहीं है। इसके साथ ही विशेष अनुमति याचिका को भी खारिज कर दिया गया। कोर्ट ने साफ किया कि जमानत का आधार नहीं है और सभी लंबित आवेदन भी खत्म कर दिए गए।
तहसीलदार को सुप्रीम कोर्ट के झटके के बाद गिरफ्तारी की संभावना बढ़ी
वहीं सुप्रीम कोर्ट के इस झटके के बाद तहसीलदार की गिरफ्तारी की आशंका को लेकर हलचल तेज हो गई है। पुलिस और जांच एजेंसियों अब आगे की बड़ी कार्रवाई कर सकती हैं। लिहाजा तहसीलदार की मुश्किलें बढ़नी तय है।

