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MP राज्यसभा उपचुनाव के लिए विशेष दिशा निर्देश जारी, जानें किस रंग के पेन का होगा इस्तेमाल

Thursday, Oct 22, 2026-03:09 PM (IST)

डेस्क : चुनाव आयोग ने डॉ. एल. मुरुगन के इस्तीफे के बाद खाली हुई मध्य प्रदेश से राज्यसभा की एक रिक्त सीट पर उपचुनाव का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। इस संबंध में चुनाव आयोग ने खास दिशा निर्देश दिए हैं। चुनाव आयोग की ओर से गुरुवार को जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, चुनाव की अधिसूचना 26 अक्टूबर को जारी की जाएगी। उम्मीदवार दो नवंबर तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच तीन नवंबर को होगी, जबकि उम्मीदवार पांच नवंबर तक अपने नाम वापस ले सकेंगे।

आयोग के कार्यक्रम के मुताबिक, मतदान 12 नवंबर को सुबह नौ बजे से शाम चार बजे तक होगा। मतगणना उसी दिन शाम पांच बजे की जाएगी। पूरी चुनाव प्रक्रिया 16 नवंबर से पहले संपन्न कर ली जाएगी।

आयोग ने मतदान प्रक्रिया के लिए विशेष निर्देश भी जारी किए हैं। मतपत्र पर वरीयता अंकित करने के लिए केवल रिटर्निंग ऑफिसर की ओर से उपलब्ध कराए गए निर्धारित विनिर्देश वाले बैंगनी रंग के एकीकृत स्केच पेन का ही इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसके अलावा किसी अन्य पेन के उपयोग की अनुमति नहीं होगी।

गौरतलब है यह सीट डॉ. एल. मुरुगन के इस्तीफे के बाद खाली हुई है। उनका इस्तीफा 14 अक्टूबर से प्रभावी हुआ था। उनका कार्यकाल दो अप्रैल 2030 तक था और उपचुनाव में निर्वाचित होने वाले सदस्य का कार्यकाल भी इसी तारीख तक रहेगा।

सिर्फ बेंगनी पेन ही क्यों?

चुनाव आयोग राज्यसभा चुनाव में खास डिज़ाइन का और एक खास फर्म द्वारा बनाया गया इंटीग्रेटेड वायलेट स्केच पेन ही इस्तेमाल करने को देता है इसके अलावा अन्य पेन, पेंसिल, बॉल प्वाइंट पेन या किसी अन्य मार्किंग चीज से मतदान नहीं किया जाएगा। चुनाव आयोग के मुताबिक, "यह पेन वोटर द्वारा बैलेट पेपर पर अपनी पसंद रिकॉर्ड करने का ज़रिया होगा और पोलिंग के समय, यह हर वोटर को डेज़िग्नेटेड पोलिंग ऑफिसर द्वारा दिया जाएगा और वोटर के वोटिंग कम्पार्टमेंट से बाहर आने के बाद उससे वापस ले लिया जाएगा।"

बैंगनी स्याही वाला यह खास पेन 2016 में हरियाणा में तथाकथित “स्याही विवाद” के बाद शुरू हुआ था, जब गलत स्याही से डाले गए 12 वोटों को अमान्य घोषित कर दिया गया था।


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Content Writer

meena

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