गुटखे की पीक से मर्डर के आरोपी तक पहुंच गई पुलिस, अदालत ने सुनाई उम्रकैद की सजा

Friday, Apr 25, 2025-01:03 PM (IST)

छतरपुर: (राजेश चौरसिया): मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के टोरिया मोहल्ला निवासी संजू अनुरागी की जनवरी 2022 में थाना सिविल लाइन क्षेत्र अंतर्गत गठेबरा ओवर ब्रिज के पास हुई हत्या के जुर्म में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश हिमांशु शर्मा के न्यायालय ने आरोपी संतोष कोरी पिता भगोले कोरी निवासी टोरिया मोहल्ला छतरपुर को आजीवन कारावास एवं 5 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।

संजू अनुरागी की लाश कार में मिली थी उसकी तार से गला दबाकर हत्या की गई थी। थाना सिविल लाइन में भारतीय दंड विधान के तहत हत्या का अपराध दर्ज किया गया था। एकत्रित साक्ष्य, एफएसएल, डीएनए रिपोर्ट के आधार पर आरोपी संतोष कोरी द्वारा सोने के कंगन गिरवी रखने एवं पैसों के लेनदेन संबंधी विवाद पर हत्या की घटना को अंजाम दिया गया था।

पुलिस टीम द्वारा भौतिक एवं तकनीकी साक्ष्य, डीएनए रिपोर्ट समय से न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुये जिला स्तरीय समिति द्वारा प्रकरण को जघन्य एवं सनसनीखेज प्रकरण की श्रेणी में रखा गया।

PunjabKesariअभियोजन की ओर से डीपीओ प्रवेश कुमार अहिरवार ने पैरवी करते हुये मामले के सभी सबूत एवं गवाह कोर्ट में पेश किये। विचारण उपरांत द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश हिमांशु शर्मा ने आरोपी संतोष कोरी पिता भगोले कोरी निवासी टोरिया मोहल्ला छतरपुर को आजीवन कारावास एवं 5 हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया।

गुटखा की पीक ने खोले राज...

मामले में पुलिस को शुरुआत में कोई सबूत नहीं मिल रहा था, लेकिन जांच के दौरान कार में गुटखे की पीक के निशान मिले. इसकी DNA जांच करवाई, जो संतोष कोरी से मेल खा गई और पुलिस आरोपी तृक पहुंची।


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Content Editor

Himansh sharma

Related News