MP के सरकारी कर्मचारियों को बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने प्रमोशन के आरक्षण पर लगाई रोक

Monday, Jul 07, 2025-03:18 PM (IST)

जबलपुरआरक्षण के आधार पर प्रमोशन का इंतजार कर रहे मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को जबलपुर हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा हैजबलपुर हाईकोर्ट ने कर्मचारियों के प्रमोशन के नए नियमों के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने साफ़ किया है कि, अगली सुनवाई तक पदोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जाएगा। कोर्ट के इस फैसले से वे सभी सरकारी कर्मचारी प्रभावित होंगे जो आरक्षण के आधार पर पदोन्नति (PERMOTION) की प्रतीक्षा कर रहे थे। इसका सीधा मतलब ये है कि सरकार की नई प्रमोशन नीति पर भी रोक लग गई है।

इस मामले पर स्पाक्स की तरफ से जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। कोर्ट ने याचिका की सुनवाई में कहा कि पहले से लंबित मामलों पर निर्णय होने तक नए आरक्षण नियम लागू न किए जाएं। मामले में कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी करके एक हफ्ते में जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई इसी महीने 15 जुलाई को होगी।

बता दें कि सरकार ने इस मामले में बड़ी पहले करते हुए हाल में ही नई प्रमोशन पॉलिसी तैयार की थी। सरकार इसे जल्द लागू किये जाने की तैयारी में थी। मध्य प्रदेश में करीब नौ सालों बाद आरक्षण के आधार पर प्रमोशन दिए जाने का फैसला लिया गया था।


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meena

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