सरकारी क्वार्टर में नहीं, कुत्ते-बिल्ली पालना है तो किराये पर लें मकान- MP हाईकोर्ट

Monday, Oct 06, 2025-05:00 PM (IST)

जबलपुर: मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट के जस्टिस विवेक जैन की एकलपीठ ने एक अहम फैसला सुनाया है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि सरकारी आवासी मकान में रहने वाले कर्मचारियों के लिए अनुशासन का पालन करना अनिवार्य है। यदि पड़ोसियों को परेशानी हो रही है, तो सरकारी क्वार्टर में पालतू जानवर रखना मना है।

एकलपीठ ने यह आदेश देते हुए सरकारी आवास खाली करने का निर्देश उचित करार दिया और याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने यह फैसला खमरिया की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की व्हीकल यूनिट में पदस्थ सैफ उल हक सिद्दीकी की याचिका पर दिया है। याचिकाकर्ता को सेक्टर-2 में सरकारी आवास आवंटित किया गया था, जिसमें उन्होंने कुत्ते और बिल्ली पाले थे। पड़ोसियों ने पालतू जानवरों से होने वाली असुविधा की शिकायत फैक्ट्री प्रबंधन से की। फैक्ट्री प्रबंधन ने इसके बाद क्वार्टर खाली करने के निर्देश जारी किए। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि पशु क्रूरता अधिनियम के तहत पालतू जानवरों की देखभाल करना उसका कानूनी दायित्व है, लेकिन कोर्ट ने इसे ध्यान में नहीं रखा और आदेश को सही ठहराया।

 

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meena

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