MP के वरिष्ठ मंत्री की कुर्सी पर मंडराया खतरा, हाईकोर्ट के फैसले से राजनीतिक करियर में आ सकता है भूचाल
Wednesday, Aug 05, 2026-09:46 PM (IST)
जबलपुर : मध्य प्रदेश सरकार के एक मंत्री दिक्कत में आ सकते हैं। जी हां खाद्य एंव नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की मुश्किलें बढ़ सकती है। उन पर चुनावी हलफनामे में संपत्ति छिपाने का आरोप है। जानकारी के मुताबिक साल 2023 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान अपने चुनावी हलफनामे में संपत्ति की जानकारी छिपाने के गंभीर आरोप है। इसको लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई पूरी हो गई है। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने मामले में सभी दलीलों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है।
साल 2023 का है मामला
आपको बता दें कि यह पूरा मामला 2023 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान का है। मामला सागर के सुरखी विधानसभा क्षेत्र और कैबिनेट मंत्री गोविंद राजपूत से संबंधित है। सागर के राजकुमार सिंधी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है जिसमें आरोप लगाया गया है कि गोविंद सिंह राजपूत ने वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान चुनावी हलफनामे में अपनी कई अचल संपत्तियों के साथ ही वित्तीय ब्यौरों की पूरी जानकारी नहीं दी है।
इस मामले की सुनवाई मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की एक्टिंग चीफ जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस प्रदीप मित्तल की डिवीजन बेंच में हुई है । याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट में कहा गया कि जनप्रतिनिधि कानून के तहत चुनावी हलफनामे में सही और पूरी जानकारी देना जरुरी होती है लेकिन मंत्री ने नियमों की अनदेखी की है और जानकारी छिपाई है।
लिहाजा हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब निगाहें हाईकोर्ट के फैसले पर टिकी हैं, कोर्ट का फैसला अगर मंत्री के खिलाफ जाता है तो मध्य प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ सकता है और गोविंद सिहं का राजनीतिक करियर भी खतरे में पड़ सकता है।

