12 साल के बच्चे का हाथ कटा, कार्रवाई नहीं हुई तो SC ने पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह, SP, कलेक्टर को जारी किया नोटिस
Friday, Aug 29, 2025-07:24 PM (IST)

सागर: सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मंत्री और खुरई विधायक भूपेंद्र सिंह, उनके भतीजे लखन सिंह, मध्यप्रदेश सरकार, सागर के कलेक्टर और एसपी को नोटिस जारी किया है। यह कार्रवाई उस मामले में हुई है जिसमें 12 वर्षीय बालक मानस शुक्ला का हाथ हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से कट गया था।
मामला क्या है?
1 जनवरी 2025 को सागर जिले की बीना तहसील के बारदा गांव में लखन सिंह के क्रेशर के पास गिट्टी के ढेर के ऊपर से गुजरी हाईटेंशन लाइन की चपेट में आकर मानस शुक्ला गंभीर रूप से घायल हो गया था। इलाज के दौरान डॉक्टरों को उसका हाथ काटना पड़ा। बच्चे के पिता राकेश शुक्ला ने एफआईआर दर्ज कराने के लिए कई बार आवेदन दिया, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। उनका आरोप है कि पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह के प्रभाव के कारण मामला दबा दिया गया।
सुप्रीम कोर्ट की सख्ती
पीड़ित के पिता की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों से चार सप्ताह में जवाब मांगा है।
पीड़ित परिवार के आरोप
मानस ने आरोप लगाया कि भूपेंद्र सिंह ने कभी परिवार से मुलाकात नहीं की और लगातार गुमराह किया। मानस ने कहा है कि ‘मेरे पापा हर महीने उनके घर गए लेकिन हमें सिर्फ टरकाया गया। कई घंटे बैठाकर कहा जाता था कि भूपेंद्र भैया कहीं गए हैं। उन्होंने हमें फोन तक करके हाल नहीं पूछा। उल्टा दबाव डाला कि हम राजीनामा कर लें।‘
भूपेंद्र सिंह का पब्लिक नोटिस
मामले में नाम जुड़ने पर पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह ने 24 अगस्त को वकील केवीएस ठाकुर के जरिए पब्लिक नोटिस जारी किया। इसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके परिवार में केवल उनकी पत्नी, पुत्र और पुत्रियां शामिल हैं। उन्होंने कहा कि भाई और भतीजे पहले ही संपत्ति बंटवारे के बाद अपने-अपने व्यवसाय चला रहे हैं। भूपेंद्र सिंह ने कहा कि अगर कोई उनके नाम का उपयोग किसी व्यवसाय या अवैध गतिविधि से जोड़ता है, तो इसे उनकी सहमति के खिलाफ माना जाएगा और वे इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे।
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