तहसीलदार को मिली मनमानी की सजा! बगैर नोटिस, सुनवाई मनमर्जी से निपटा दिया था मामला! अब गिरी निलंबन की गाज!

Friday, Sep 05, 2025-06:21 PM (IST)

खैरागढ़(हेमंत पाल):  खैरागढ़ जिले  में एक नायब तहसीलदार के खिलाफ बडी कार्रवाई हुई है। तत्कालीन नायब तहसीलदार रश्मि दुबे को बड़ी प्रशासनिक चूक के चलते निलंबित कर दिया गया है। रश्मि दुबे पर जो आरोप है वो काफी गंभीर है ।जानकारी में मुताबित उन्होंने भूमि नामांतरण के एक मामले में न तो संबंधित जमीन मालिक को नोटिस भेजा और  न ही उन्हें सुनवाई का मौका दिया। सीधे अभिलेख में नाम परिवर्तन का आदेश पारित कर दिया। अब दुर्ग संभाग के आयुक्त ने इसे भू-राजस्व संहिता, 1959 के प्रावधानों का उल्लंघन मानते हुए कानून के विपरीत घोषित किया है।

क्या है पूरा मामला?

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आपको बता दें कि ये मामला साल 2021 का है। जानकारी के मुताबिक  मनोज कुमार एवं अन्य की दूसरी अपील पर सुनवाई करते हुए रश्मि दुबे के आदेश को गलत पाया था।   आयुक्त ने पाया कि दिनांक 21 अक्टूबर 2021 को तत्कालीन नायब तहसीलदार का पारित आदेश पूरी तरह प्रक्रिया को दरकिनार करके दिया गया था। यह आदेश खसरा नंबर 163, रकबा 0.214 हेक्टेयर से जुड़ा हुआ है, जिसकी वास्तविक स्वामिता अश्वनी पिता रामाधीन के नाम थी। लेकिन हैरानी की बात थी कि उन्हें न तो पक्षकार बनाया गया और उनकी जानकारी व सहमति के बिना ही भूमि से नाम काटकर अन्य व्यक्तियों का नाम जोड़ दिया गया।

केवल 2 महीने में आदेश पारित

सबसे हैरान करने वाली बात तो यह थी कि 24 अगस्त 2021 को आवेदन प्रस्तुत हुआ और दो महीने से भी कम समय में बिना पूरी प्रक्रिया अपनाए आदेश पारित कर दिया गया। जिससे साफ पता चलता है कि न्यायिक प्रक्रिया को दरकिनार कर मामला जल्दबाज़ी में निपटाया गया।

कानूनी प्रक्रियाओं का उल्लंघन बर्दास्त नहीं होगा

दुर्ग संभाग के आयुक्त की जांच के बाद छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के तहत नायब तहसीलदार रश्मि दुबे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कलेक्टर कार्यालय, कबीरधाम नियत किया गया है। इस दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त होगा। लिहाजा इस फैसले से एक कड़ा संदेश गया है। राजस्व मामलों में बढ़ रही मनमानी पर यह फैसला गौर करने वाला है। इस फैसले से साफ है कि कानूनी प्रक्रियाओं का उल्लंघन किसी भी सूरत में बर्दास्त नहीं होगा।


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Content Editor

Desh sharma

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