कोई ताश खेलता, तो कोई क्लास में सोता दिखा! लापरवाह 3 शिक्षकों पर गिरी गाज
Sunday, Sep 20, 2026-06:23 PM (IST)
छतरपुर (राजेश चौरसिया) : शासकीय कर्तव्यों में लापरवाही और अनुशासनहीनता के मामलों में शिक्षा विभाग ने तीन शिक्षकों को निलंबित कर दिया है। कार्रवाई सोशल मीडिया और समाचार माध्यमों पर प्रसारित वीडियो एवं फोटो के आधार पर की गई है। कलेक्टर मृणाल मीना के निर्देशन में जिला शिक्षा अधिकारी पीके रैकवार ने तीनों शिक्षकों के खिलाफ निलंबन आदेश जारी किए हैं।
विद्यार्थियों के सामने सोने के वीडियो सामने आए
हरपालपुर क्षेत्र की शासकीय एकीकृत माध्यमिक शाला बोदी में पदस्थ प्राथमिक शिक्षक राघवेन्द्र सिंह का शाला समय में विद्यार्थियों के सामने सोने का वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर सामने आया था। इसी तरह शासकीय प्राथमिक शाला कदारी में पदस्थ प्राथमिक शिक्षक रेखा मानव का 15 सितंबर को स्कूल समय में विद्यार्थियों के सामने सोने का वीडियो प्रसारित हुआ था।
शिक्षा विभाग ने दोनों मामलों को प्रथमदृष्टया शासकीय कर्तव्यों के प्रति लापरवाही और अनुशासनहीनता माना। दोनों को मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के प्रावधानों के विपरीत पाए जाने पर निलंबित किया गया है। राघवेन्द्र सिंह का निलंबन मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी राजनगर कार्यालय और रेखा मानव का निलंबन मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी बिजावर कार्यालय निर्धारित किया गया है।
दुकान पर ताश खेलने का वीडियो वायरल
राजनगर विकासखंड के शासकीय प्राथमिक शाला भवानीपुरा में पदस्थ प्राथमिक शिक्षक दशराज सिंह परमार का भी वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हुआ। वीडियो में उन्हें ग्राम कुरेला बस स्टैंड के पास राजा कोल्ड ड्रिंक्स की दुकान में अन्य लोगों के साथ ताश खेलते हुए दिखाया गया।
विभाग ने प्रथमदृष्टया इसे शासकीय कर्तव्यों के अनुरूप नहीं मानते हुए मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के तहत कार्रवाई की। नियमित जांच की आवश्यकता को देखते हुए उन्हें मध्यप्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। उनका निलंबन मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी बड़ामलहरा कार्यालय निर्धारित किया गया है।
निलंबन अवधि में मिलेगा जीवन निर्वाह भत्ता
तीनों निलंबित शिक्षकों को निलंबन अवधि में मध्यप्रदेश मूलभूत नियम 54 के प्रावधानों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त करने की पात्रता रहेगी।

