Punjab Kesari MP ads

बढ़ती गर्मी में इन चीजों को लेकर राहत, भोपाल कलेक्टर ने की नई गाइडलाइन जारी

Monday, May 04, 2020-08:38 PM (IST)

भोपाल: कोरोना संकट के साथ बढ़ रही गर्मी के कारण भोपाल में कलेक्टर पिथोड़े ने लॉकडाउन में नई गाइडलाइन जारी करते हुए नए निर्देश जारी किए हैं। जिसके तहत फ्रिज, एसी-कूलर और पंखे की दुकानें खुली रहेंगी। कलेक्टर ने गर्मी को देखते हुए ये आदेश जारी कर दिया है। हालांकि भोपाल में बढ़ रहे संक्रमण को देखते हुए इनकी होम डिलीवरी करनी पड़ेगी।

PunjabKesari
कलेक्टर तरुण पिथौड़े ने गाइड लाइन जारी करते हुए कहा है कि ज़िले में टोटल लॉक डाउन रहेगा। जिले की सारी सीमाएं सील रहेंगी और सड़क और रेल परिवहन पर पूरी तरह बैन रहेगा। शहर के बाहर आने-जाने पर रोक रहेगी। इस दौरान सिटी बस सर्विस भी पूरी तरह बंद रखी जाएगी। स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थाएं और कोचिंग संस्थान सब बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्पा, सलून बंद रहेंगे। सभी धार्मिक स्थल भी बंद रहेंगे।इस दौरान 17 मई तक सभी तरह की सामाजिक-राजनीतिक और धार्मिक गतिविधियां भी बंद रहेंगी। शाम 7:00 बजे से सुबह 7:00 बजे घर से बाहर निकलने पर रोक रहेगी। पहले की तरह बुजुर्गों और 10 साल से छोटे बच्चों को घर से निकलने की इजाजत नहीं रहेगी। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना, खराब-पान-गुटखा तंबाकू पर बैन रहेगा। लॉक डाउन 3 के दौरान इमरजेंसी ड्यूटी वाले कर्मचारी प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।दूध और दवाई की दुकान पर लोग जा सकेंगे.खाना वितरण की व्यवस्था जारी रहेगी।सांची पार्लर में किराना और खाद्य सामग्री बेचने की अनुमति पहले की तरह जारी रहेगी। नगर निगम सब्जियां-फल मुहैया कराएगा। इस दौरान रेडी टू ईट वस्तुओं की होम डिलीवरी हो सकेगी।कंटेनमेंट एरिया के बाहर वाले इलाकों में आटा चक्की खुली रहेंगी।

PunjabKesari

वहीं जिले में सिर्फ जरुरी सेवाएं, मेडिकल सुविधाओं में छुट रहेगी। पहले की तरह शादी और अंतिम संस्कार में सिर्फ 10 लोगों की प्रशासन की अनुमित के अनुसार छूट होगी। सरकारी दफ्तर खुलेंगे लेकिन उनमें 33 फ़ीसदी से ज़्यादा का स्टाफ नहीं होगा। कंटेनमेंट जॉन के बाहर निर्माण कार्य जहां पर मजदूर उपलब्ध हो उन्हीं को अनुमति रहेगी। 
प्रशासन ने ई-पास प्रणाली के नए नियम जारी किए हैं। जो इन शर्तों के पास मिलेगें।

  • व्यक्तिगत मेडिकल इमरजेंसी, मृत्यु और अति आवश्यक सेवाओं के लिए मिलेगी अनुमति  ग्रामीण इलाकों में कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहर औद्योगिक गतिविधियां निर्माण कार्य मनरेगा को अनुमति।
  • टू व्हीलर पर केवल एक व्यक्ति को अनुमति होगी।
  • कलेक्टर की ओर से जारी ये आदेश 17 मई की रात 12:00 बजे तक लागू रहेंगे। 

सबसे ज्यादा पढ़े गए

Edited By

meena

Related News