पानी और प्रॉपर्टी टैक्स बकायादारों के लिए बड़ा ऑफर...पेनल्टी में मिलेगी 100% छूट...करना पड़ेगा ये काम
Friday, Dec 12, 2025-05:17 PM (IST)
धार : मध्यप्रदेश में धार जिले की राजगढ़ नगर परिषद ने जलकर और संपत्ति कर नहीं जमा करने वाले बकायादारों पर सख्ती बरतते हुए कुल 820 बकायादारों को नोटिस जारी किए हैं। परिषद ने सभी को 13 दिसंबर को आयोजित लोक अदालत में उपस्थित होकर बकाया राशि जमा करने के निर्देश दिए हैं। लोक अदालत में राशि जमा करने पर पेनल्टी में 100 प्रतिशत छूट का लाभ मिलेगा। परिषद द्वारा जारी नोटिसों में 590 जलकर बकायादारों पर लगभग 12 लाख रुपये तथा 230 संपत्ति कर बकायादारों पर करीब 4.30 लाख रुपये बकाया दर्ज है।
परिषद ने निर्देश दिए हैं कि सभी बकायादार नियत तिथि तक राशि जमा करें। नगर परिषद के अनुसार कर वसूली का कार्य वर्षभर चलता है, लेकिन वर्ष के अंतिम तीन माह में अभियान को अधिक गति दी जाती है। इससे पहले 13 सितंबर को हुई लोक अदालत में भी उल्लेखनीय वसूली हुई थी। अब पुन: लोक अदालत का आयोजन कर अधिकतम वसूली का लक्ष्य रखा गया है। राजस्व प्रभारी अर्जुन चोयल ने बताया कि सभी बकायादारों को नोटिस भेजे जा चुके हैं और लोक अदालत में उपस्थित होकर राशि जमा करने का आग्रह किया गया है। वसूली को सुचारु बनाने के लिए परिषद ने कर्मचारियों की ड्यूटी निर्धारित की है। जलकर और संपत्ति कर संबंधी बिल जारी करने की जिम्मेदारी अभिषेक राठौर और रवि चोयल को दी गई है, जबकि शंकर सिंह बारोड़ और जितेंद्र यादव को फील्ड में जाकर बकाया वसूली सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। परिषद ने बताया कि वर्ष 2024-25 के बकाया संपत्ति कर पर पेनल्टी में छूट मिलेगी, जबकि वर्ष 2025-26 के जलकर एवं संपत्ति कर को दिसंबर 2025 तक अनिवार्य रूप से जमा करना होगा, अन्यथा वर्ष 2026 में जुर्माना लग सकता है।

