यौन शोषण केस में चंद्रशेखर आजाद को बड़ी राहत, जानिए कोर्ट ने क्यों रद्द कर दी रोहिणी घावरी की याचिका?

Sunday, Nov 02, 2025-01:25 PM (IST)

इंदौर। भीम आर्मी चीफ और आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर आजाद को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी कानूनी राहत मिली है। अदालत ने डॉ. रोहिणी घावरी की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ यौन शोषण के आरोप में मुकदमा दर्ज करने की मांग की थी। कोर्ट के इस फैसले के बाद चंद्रशेखर आजाद के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई।

कोर्ट ने क्या कहा

एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल की अदालत ने आदेश में कहा कि शिकायतकर्ता ने भारतीय न्याय संहिता (BNSS) की धारा 173(4) के प्रावधानों का पालन नहीं किया, जो ऐसे मामलों में अनिवार्य है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब तक शिकायतकर्ता यह साबित नहीं करती कि उसने पुलिस अधिकारियों से उचित स्तर पर संपर्क किया है, तब तक अदालत एफआईआर दर्ज करने का निर्देश नहीं दे सकती।

यौन शोषण का आरोप

डॉ. रोहिणी घावरी ने आरोप लगाया था कि चंद्रशेखर आजाद ने शादी का झूठा वादा कर उनका यौन शोषण किया। उन्होंने दावा किया कि 2021 में भारत आने पर आरोपी ने उन्हें दिल्ली के पुलमैन होटल में बुलाया और उनकी मर्जी के खिलाफ संबंध बनाए।

शिकायतकर्ता ने बताया था कि उन्होंने पहले IGI एयरपोर्ट थाने में शिकायत दी थी, लेकिन पुलिस ने कोई एफआईआर दर्ज नहीं की और मामला पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने को भेज दिया।

क्यों खारिज हुई याचिका

कोर्ट ने आदेश में कहा कि शिकायतकर्ता को पहले संबंधित थाने के SHO, और उसके बाद DCP स्तर तक शिकायत दर्ज करानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया।
साथ ही, यह भी स्पष्ट नहीं किया गया कि उन्होंने पुलिस से दोबारा संपर्क किया था या नहीं।

इन कमियों के चलते अदालत ने कहा कि याचिका स्वीकार्य नहीं है, इसलिए इसे खारिज किया जाता है।

 समर्थकों में जश्न

फैसले के बाद चंद्रशेखर आजाद के समर्थकों ने कोर्ट के बाहर जश्न मनाया और कहा कि “सत्य की जीत हुई है।” यह फैसला चंद्रशेखर आजाद के लिए एक बड़ी कानूनी राहत के रूप में देखा जा रहा है।


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Content Editor

Himansh sharma

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